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पिता ने नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, आजीवन कारावास की सजा

टिहरी जिले में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में पिता को आजीवन कारावास की सजा मिली है। साथ ही बीस हजार का जुर्माना लगाया है।

By Edited By: Published: Tue, 11 Sep 2018 11:36 PM (IST)Updated: Wed, 12 Sep 2018 01:45 PM (IST)
पिता ने नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, आजीवन कारावास की सजा
पिता ने नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, आजीवन कारावास की सजा

नई टिहरी, [जेएनएन]: अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म में पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पिता पर बीस हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है। 

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक टिहरी जिले में चार सितंबर 2017 को यह शर्मनाक मामला सामने आया था। एक नाबालिग ने कीर्तिनगर एसडीएम के कार्यालय में शिकायत कर अपनी पीड़ा बयां की थी। नाबालिग का आरोप था कि पिता लंबे समय से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। राजस्व उपनिरीक्षक ने उसकी शिकायत के आधार पर पिता के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। साथ ही किशोरी का मेडिकल कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। 

कुछ दिनों बाद पुलिस ने आरोपित पिता को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो कुमकुम रानी की अदालत मामले की सुनवाई चली। पोक्सो मामलों के विशेष लोक अभियोजक चंद्रवीर सिंह नेगी के अनुसार अभियोजन की तरफ से अदालत 12 गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। 

मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पिता को नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजा देने के आदेश भी दिए।

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