डीएम ने कोरोना पॉजिटिव छात्रों की ली जानकारी
जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने सुरसिगधार स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज पहुंचकर छात्राओं का हाल चाल जाना।
नई टिहरी : जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने सुरसिगधार स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज पहुंचकर कोरोना पॉजिटिव छात्रों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य सबिस्तान अहमद को निर्देश दिए कि छात्रों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जाए।
सोमवार को जिलाधिकारी ने कॉलेज कक्षों एवं परिसर की साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि छात्रों को उच्च गुणवत्ता का भोजन निर्धारित समय पर दिया जाए। साथ ही कहा कि क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने के बाद जो छात्र घर जाना चाहते हैं उन्हें घर जाने दिया जाए। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले नर्सिंग कॉलेज में छात्रों सहित 206 के सैंपल लिए गए थे इनमें 129 पॉजिटिव पाए गए, इनमें 127 छात्राएं, दो छात्र शामिल हैं। पॉजिटिव आए छात्र-छात्राओं में से चार छात्राएं व दो छात्रों को होम आइसोलेट हैं जबकि शेष छात्राएं नर्सिंग कॉलेज में ही आइसोलेट हैं।
पूर्व आदेशों में किया आंशिक संशोधन
नई टिहरी : कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर में हो रही वृद्धि को देखते जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने तहसीलों में पूर्व पारित आदेशों में आंशिक संशोधन किया है।
जिले के तहसील तहसील नरेंद्रनगर के आगराखाल, तहसील कीर्तिनगर के चौरास, दुगड्डा, बागवान, भल्लेगांव, तहसील देवप्रयाग के रणसोलीधार, हिडोलखाल, तहसील जाखणीधार के अंजनीसैंण, तहसील घनसाली के बूढ़ाकेदार, पौखाल, विनयखाल, तहसील कंडीसौड़ के कंडीसौड़ बाजार, धनोल्टी कैम्प्टी, थत्यूड़ व तहसील नैनबाग के नैनबाग के लिए आदेश में संशोधन किया। इसमें सोमवार से तीन मई तक शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक उक्त तहसील क्षेत्रांतर्गत कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस अवधि में फल, सब्जी, डेरी, बैकरी, मीट, मछली की दुकानें, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला व पशुचारा की दुकानें शाम चार बजे तक ही खुली रह सकेगी। जबकि पेट्रोल पंप, गैस व दवा की दुकानें खुली रहेंगी। सोमवार से तहसील क्षेत्रांतर्गत बाजार शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे तथा शाम सात बजे से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा।
पूर्व आदेशों में किया आंशिक संशोधन
नई टिहरी : कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर में हो रही वृद्धि को देखते जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने तहसीलों में पूर्व पारित आदेशों में आंशिक संशोधन किया है।
जिले के तहसील तहसील नरेंद्रनगर के आगराखाल, तहसील कीर्तिनगर के चौरास, दुगड्डा, बागवान, भल्लेगांव, तहसील देवप्रयाग के रणसोलीधार, हिडोलखाल, तहसील जाखणीधार के अंजनीसैंण, तहसील घनसाली के बूढ़ाकेदार, पौखाल, विनयखाल, तहसील कंडीसौड़ के कंडीसौड़ बाजार, धनोल्टी कैम्प्टी, थत्यूड़ व तहसील नैनबाग के नैनबाग के लिए आदेश में संशोधन किया। इसमें सोमवार से तीन मई तक शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक उक्त तहसील क्षेत्रांतर्गत कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस अवधि में फल, सब्जी, डेरी, बैकरी, मीट, मछली की दुकानें, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला व पशुचारा की दुकानें शाम चार बजे तक ही खुली रह सकेगी। जबकि पेट्रोल पंप, गैस व दवा की दुकानें खुली रहेंगी। सोमवार से तहसील क्षेत्रांतर्गत बाजार शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे तथा शाम सात बजे से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा।