वाहन चालक को छह माह की सजा
संवाद सहयोगी रुद्रप्रयाग वाहन चालक की लापरवाही से हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में जिला
संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: वाहन चालक की लापरवाही से हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में जिला न्यायाधीश हरीश गोयल ने आरोपित अंकित नेगी को छह माह की सजा सुनाई है। साथ ही नौ हजार का अर्थदंड लगाया।
विगत 17 मई को तिलवाड़ा-सौराखाल मोटरमार्ग पर जयनगर के पास वाहन चालक अंकित नेगी के वाहन को आयुष बत्र्वाल ने हाथ देकर रोका। वाहन चालक ने आयुष बत्र्वाल, हिमांशु एवं आदित्य को वाहन के छत में बैठने को कहा। जिस पर आयुष और हिमांशु छत पर बैठ गए। लेकिन जैसे ही आदित्य छत पर बैठने जा रही था तभी वाहन चालक अंकित नेगी ने वाहन को तेजी से आगे बढ़ा दिया। जिससे आदित्य छत से नीचे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल आदित्य को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वाहन चालक के विरुद्ध वादी भूप सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोपित के विरुद्ध विवेचना के दौरान विवेचक ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्मुख आरोप पत्र प्रस्तुत किए। न्यायालय ने आरोपित अंकित नेगी को 23 मई को दोषी पाते हुए दो अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। इस फैसले के विरुद्ध आरोपित ने जिला न्यायालय में अपील की। जिला न्यायालय में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला न्यायाधीश हरीश गोयल ने फैसला सुनाते हुए अंकित नेगी को छह माह की सजा व नौ हजार का अर्थदंड लगाया। सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन सिंह चौधरी ने पैरवी की।