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15 हजार से अधिक आय वाले सरेंडर करें राशन कार्ड: डीएम

ऐसे राशन कार्डधारक जिनकी आय वर्तमान में 15 हजार से अधिक है उन्हें डीएम ने अपना राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 Jul 2020 10:15 PM (IST)Updated: Thu, 09 Jul 2020 06:14 AM (IST)
15 हजार से अधिक आय वाले सरेंडर करें राशन कार्ड: डीएम
15 हजार से अधिक आय वाले सरेंडर करें राशन कार्ड: डीएम

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: ऐसे राशन कार्डधारक जिनकी आय वर्तमान में 15 हजार से अधिक है, उन्हें डीएम ने अपना राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा है। ताकि पात्र लोगों को ही राष्ट्रीय खाद्य योजना एवं अंत्योदय परिवार योजना के तहत दिए जाने वाले राशन का लाभ मिले। साथ ही चेतावनी भी दी है कि ऐसा न करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिले के कई राशन कार्डधारकों का वर्ष 2014 में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 15 हजार रुपये मासिक आय के आधार पर राशन कार्ड बना था। अब वे इससे अधिक आय अíजत कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे परिवारों से अपने कार्ड सरेंडर करने की अपील की है। इससे निर्धन और वास्तविक रूप से पात्र परिवार लाभान्वित होंगे। साथ ही उन्होंने सभी से सहयोग की भी अपील की है। वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य योजना एवं अंत्योदय परिवारों के लिए इन कार्डधारक को पांच किलो प्रति यूनिट राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। डीएम ने कहा कि कार्ड धारक इस आशय का प्रार्थना पत्र राशन कार्ड के साथ संलग्न कर जिला पूíत कार्यालय, रुद्रप्रयाग अथवा पूíत निरीक्षक कार्यालयों में जमा कर सकते हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता की ओर से अपात्र होते हुए भी निश्शुल्क राशन का अवैध रूप से उपभोग किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध अधिनियम -1955, महामारी अधिनियम -1897 के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।


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