व्यापारी से लूटपाट पर अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास
संवाद सहयोगी पिथौरागढ़ नंवबर 2018 में एक दुकान में घुसकर लूटपाट के मामले में न्यायालय ने अि
संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: नंवबर 2018 में एक दुकान में घुसकर लूटपाट के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक चार नवंबर 2018 को जगदीश बोरा उर्फ जग्गू ने टकाना स्थित आशुतोष वर्मा की दुकान में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। व्यापारी ने लूट की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। अगले रोज पुलिस ने जग्गू को लुटी गई संपत्ति के साथ दबोच लिया। विवेचना के बाद मामला न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर तोमर ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त जग्गू को दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त को धारा 392 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 411 के तहत अभियुक्त को एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास अभियुक्त को भुगतना होगा। इस मामले में सहायक अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट ने वादी आशुतोष वर्मा सहित छह गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए।
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