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फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाला शिक्षक निलंबित

जागरण संवाददाता पौड़ी अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने बीएड की फज

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Nov 2021 07:10 PM (IST)Updated: Wed, 17 Nov 2021 11:23 PM (IST)
फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाला शिक्षक निलंबित
फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाला शिक्षक निलंबित

जागरण संवाददाता, पौड़ी: अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने बीएड की फर्जी डिग्री व प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया है। निलंबित शिक्षक देहरादून जिले के राउमावि कामला (कालसी) में सेवारत था। निलंबन अवधि में शिक्षक को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कालसी संबंद्ध किया गया है। जबकि, मामले में उप शिक्षा अधिकारी कालसी देहरादून को जांच अधिकारी नामित कर 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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देहरादून जिले के राउमावि कामला (कालसी) में सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान खिलेश लाल की नियुक्ति वर्ष 2008 में रुद्रप्रयाग जिले में प्राथमिक शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में हुई थी। वर्ष 2009-10 में समायोजन के तहत उक्त शिक्षक माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नत पाकर राउमावि कामला स्थानांतरित होकर आया। शिक्षक ने शिक्षा विभाग को बीएड वर्ष 2000 में चौधरी चरण सिंह विवि मेरठ से उत्तीर्ण बताया था। सितंबर 2020 को एसआइटी जांच में सहायक अध्यापक खिलेश लाल के बीएड अंक पत्र व प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। इसके बाद एसआइटी ने दिसंबर 2020 को शिक्षा विभाग से उक्त शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की थी। चार फरवरी 2021 को खंड शिक्षा अधिकारी कालसी ने सहायक अध्यापक खिलेश लाल के खिलाफ कालसी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। एसआइटी की संस्तुति व शिक्षा महानिदेशालय के निर्देशानुसार अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा पौड़ी ने उक्त शिक्षक को पांच अक्टूबर 2021 को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए। साथ ही एक माह का अतिरिक्त समय भी शिक्षक को दिया गया। लेकिन, शिक्षक ने आज तक विभाग के सामने अपना पक्ष नहीं रखा है। अब अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी महावीर बिष्ट ने सहायक अध्यापक खिलेश लाल को तत्काल सेवा से निलंबित कर दिया है।


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