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सड़क पर गाय, फाइलों में कानून

नगर क्षेत्र में गोसंरक्षण के नाम पर चार गोशालाएं संचालित हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 04 Dec 2020 10:20 PM (IST)Updated: Fri, 04 Dec 2020 10:20 PM (IST)
सड़क पर गाय, फाइलों में कानून
सड़क पर गाय, फाइलों में कानून

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: नगर क्षेत्र में गोसंरक्षण के नाम पर चार गोशालाएं संचालित हैं, जिनमें से एक नगर निगम की गोशाला भी शामिल है, जिसे संचालन के लिए ठेके पर दिया है। बावजूद इसके गोवंश सड़कों पर है और गो-संरक्षण अधिनियम नगर निगम की फाइलों में कैद। कोटद्वार क्षेत्र की सड़कों पर घूम रहा आवारा गोवंश भले ही नगर निगम को न नजर आ रहा हो, लेकिन आमजन के लिए यह बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है। सड़कों पर घूम रहे इस आवारा गोवंश के कारण न सिर्फ दुर्घटनाएं हो रही हैं, बल्कि यातायात भी बाधित कर रहा है।

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दो दिन पूर्व ही मालन नदी के पुल पर आराम फरमा रहे गोवंश को बचाने के प्रयास में एक कार चालक का कार से नियंत्रण छूट गया और कार पुल के किनारे फुटपाथ पर जा चढ़ी देखते ही देखते कार आग के शोले में तब्दील हो गई। कार चालक ने किसी तरह कार से बाहर छलांग लगा कर खुद की जान बचाई। कुछ माह पूर्व कौड़िया-तल्ला मोटाढाक मार्ग पर बीईएल पुल में ट्रक की चपेट में आने से तीन गोवंश गंभीर रूप से घायल हो गए। गो-प्रेमियों ने ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग तो उठाई, लेकिन घायल गोवंश की सुध नहीं ली।

पशुपालन विभाग की नहीं टूट रही नींद

क्षेत्र में पालतू पशुओं के ब्योरा एकत्र करने की जिम्मेदारी पशुपालन विभाग की है। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के दौरान पशुपालन विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में प्रत्येक पालतू पशु की टैगिग करने के साथ ही पशु का टीकाकरण भी किया जा रहा है। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में सड़कों में घूम रहे पालतू मवेशियों का आज तक टीकाकरण नहीं हुआ है।

गोवंश संरक्षण अधिनियम : एक नजर

1. 19 जुलाई 2007 को लागू हुए गोवंश संरक्षण अधिनियम में स्पष्ट है कि कोई भी पशुपालक गोवंश को आवारा नहीं छोड़ेगा।

2. शहरी क्षेत्रों में गोवंश पालने के लिए नगर आयुक्त/मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी से पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना होगा।

3. प्रत्येक गोवंश की व्यक्तिगत पहचान जरूरी है।

4. नियमों का उल्लंघन करने पर पशुपालक को एक माह तक की सजा अथवा एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

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आवारा गोवंश परेशानी का सबब है। नगर निगम की ओर से एक गोशाला ठेके पर दी गई है। साथ ही बड़ी गौशाला के लिए शासन में भूमि संबंधी प्रस्ताव भेजा गया है। भूमि मिलने के बाद गौशाला का निर्माण किया जाएगा। पशुपालन विभाग के साथ मिलकर आवारा पालतू मवेशियों की टैगिग की जाएगी।

पीएल शाह, नगर आयुक्त, कोटद्वार नगर निगम

संदेश : 4 कोटपी 5

कोटद्वार में सड़कों पर आवारा भटक रहा आवारा गोवंश

4 कोटपी 5

भोजन न मिलने के कारण कूड़ा खाने को विवश आवारा गोवंश


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