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वार्षिक आइटीआर भरने के बाद कर सकते हैं रिवाइज, जानिए क्‍या कहते हैं आयकर अधिवक्ता सुमित

इनकम टैक्स भरने की तिथि 31 दिसंबर तक है। वार्षिक आइटीआर भरने के बाद के बाद यदि कोई गलती रह जाती है तो उसे बाद में सुधारा जा सकता है। आइटीआर रिवाइज करने के लिए 31 मार्च 2022 तक आखिरी तारीख निश्चित की गई है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 18 Nov 2021 08:27 AM (IST)Updated: Thu, 18 Nov 2021 08:27 AM (IST)
वार्षिक आइटीआर भरने के बाद कर सकते हैं रिवाइज, जानिए क्‍या कहते हैं आयकर अधिवक्ता सुमित
वार्षिक आइटीआर भरने के बाद कर सकते हैं रिवाइज, जानिए क्‍या कहते हैं आयकर अधिवक्ता सुमित

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : इनकम टैक्स भरने की तिथि 31 दिसंबर तक है। वार्षिक आइटीआर भरने के बाद के बाद यदि कोई गलती रह जाती है तो उसे बाद में सुधारा जा सकता है। आइटीआर रिवाइज करने के लिए 31 मार्च 2022 तक आखिरी तारीख निश्चित की गई है। वेतनभोगी व अन्य कर्मचारियों के लिए रिवाइज करने के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है।

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यह जानकारी आयकर अधिवक्ता व टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित कुमार गुप्ता ने दी। वह बुधवार को दैनिक जागरण के प्रश्न पहर कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने पाठकों की आयकर पर आधारित जिज्ञासा का भी समाधान किया। उन्होंने बताया कि 75 या अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक को पेंशन व ब्याज की पांच लाख रुपये तक आय पर रिटर्न दाखिल करने से छूट मिली हुई है। यदि किसी व्यवसाय से जुड़ी आय है तो रिटर्न भरना होगा। वहीं पांच लाख रुपये से अतिरिक्त आय पर भी रिटर्न दाखिल किया जाएगा।

कुछ प्रमुख सवाल व जबाब

प्रश्न : वार्षिक रिटर्न में क्या दिसंबर के बाद तारीख बढऩे की संभावना है।

-रजत कुमार, हीरा मार्ग, हल्द्वानी

-आयकर रिटर्न भरने के लिए कम समय बचा हुआ है। अक्टूबर में नया साफ्टवेयर लागू होने के बाद सिर्फ डेढ़ माह का समय ही मिल पाया है। ऐसे में तारीख बढऩे की संभावना है।

प्रश्न : अप्रैल में कोरोना के चलते रिटर्न नहीं भर पाए, क्या लेट फीस देनी होगी।

-लक्ष्मण सिंह जग्गी, बिंदुखत्ता

-रिटर्न भरने की डेट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। लेट फीस भरने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न : वार्षिक इनकम छह लाख 30 हजार रुपये है। उम्र 73 वर्ष है। क्या आइटीआर में छूट मिलेगी?

-विशन सिंह, हल्द्वानी

-वरिष्ठ नागरिक होने के चलते पेंशन की आय से 50 हजार वार्षिक की छूट मिलेगी। इस तरह पांच लाख 80 हजार पर टैक्स पे करना होगा।

प्रश्न : पिता की मृत्यु के बाद प्रापर्टी मां के नाम पर शिफ्ट हो गई है। दो बेटे इसी प्रापर्टी पर हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं। क्या लोन के ब्याज की छूट क्लेम कर सकते हैं?

-मनोज कुमार, हल्द्वानी

-मां की प्रापर्टी पर ब्याज में छूट क्लेम नहीं कर सकते हैं।

15 जनवरी तक दाखिल करें आडिट रिपोर्ट

एक करोड़ से अधिक के व्यवसाय पर खातों का आडिट करने के बाद रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2022 है। अधिवक्ता सुशील तिवारी ने बताया कि इस मामले में आइटीआर दाखिल करने की तारीख 15 फरवरी 2022 है।


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