हाईकोर्ट के आदेश पर यूटीईटी अभ्यर्थी परीक्षा तो दे सकेंगे पर रिजल्ट रुकेगा
हाईकोर्ट के आदेश से यूटीईटी की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित नहीं होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा।
रामनगर, जेएनएन : हाईकोर्ट के आदेश से यूटीईटी की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित नहीं होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा।
प्रदेश में 14 दिसंबर को होने वाली यूटीईटी की परीक्षा के लिए स्नातक में कम नंबर होने के कारण कई अभ्यर्थी अयोग्य हो गए थे। ऐसे में परीक्षा में मौका देने के लिए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। परिषद कार्यालय में 44 अभ्यर्थी हाईकोर्ट के आदेश की प्रति लेकर पहुंचे। जिन्हें परीक्षा में बैठाने के लिए परिषद ने अनुमति दे दी। परिषदीय अधिकारियों ने बताया कि अभी हाईकोर्ट के आदेश से परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और बढ़ेगी। अभ्यर्थी हाईकोर्ट से परीक्षा में शामिल होने का आदेश लेकर परिषद कार्यालय आने के बजाए सीधे नोडल केंद्र में भी पहुंच सकते हैं। परिषद के उपसचिव सीपी रतूड़ी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश से जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। उनका रिजल्ट परिषद द्वारा रोक दिया जाएगा। जब भी इस संबंध में हाईकोर्ट का आदेश व अंतिम निर्णय होगा, उसके बाद ही उनका रिजल्ट घोषित होगा।
बता दें कि 14 दिसंबर को होने वाली यूटीईटी की परीक्षा के करीब नौ हजार आवेदन खामियां मिलने पर निरस्त हुए हैं। परीक्षा 29 शहरों के 165 केंद्रों में होगी। यूटीईटी प्रथम में 49576 व द्वितीय में 55094 अभ्यर्थी पंजीकृत है।
यह भी पढ़ें : हाई कोर्ट का अहम फैसला, एलटी के 1214 पदों पर नियुक्ति पर लगी रोक हटाई