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लीज पर मिलेगी अनुपयोगी सरकारी जमीन

कारोबारियों व स्थानीय लोगों के लिए खुशखबरी है। किसी की निजी जमीन के बीच में यदि सरकारी जमीन आती है और उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसको नगर पंचायत से लीज पर ले सकते हैं। उसे सर्किल रेट की दर से खरीदा भी जा सकता है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Jan 2020 06:57 PM (IST)Updated: Thu, 23 Jan 2020 06:13 AM (IST)
लीज पर मिलेगी अनुपयोगी सरकारी जमीन
लीज पर मिलेगी अनुपयोगी सरकारी जमीन

संस, भीमताल : कारोबारियों व स्थानीय लोगों के लिए खुशखबरी है। किसी की निजी जमीन के बीच में यदि सरकारी जमीन आती है और उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसको नगर पंचायत से लीज पर ले सकते हैं। उसे सर्किल रेट की दर से खरीदा भी जा सकता है।

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नगर पंचायत बोर्ड बैठक में खुटानी स्थित एक व्यवसायी के प्रकरण में नगर पंचायत ने प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रदान कर दी। इस दौरान अधिशासी अधिकारी विजय बिष्ट ने बताया कि शासनादेश के तहत इस प्रकार की भूमि में अनापत्ति दी जा सकती है। जिस पर वार्ड संख्या एक के सभासद भारत लौशाली ने दिए गए प्रस्ताव की जांच कराने की बात कही। वहीं एक बार प्रस्ताव निरस्त होने के बाद प्रस्ताव को दोबारा सदन में बैठक समाप्ति के दौरान रखा गया। जिस पर अधिकांश सभासदों ने सहमति जता दी। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष देवेंद्र चनौतिया ने बताया कि यदि इस प्रकार के प्रस्ताव नगर पंचायत को मिलते हैं और सदस्यों को उसमें कोई आपत्ति नहीं है तो नगर पंचायत की बोर्ड में वह पास हो जाएगा।

क्या है जमीन की लीज

मालूम हो कि पर्वतीय क्षेत्रों में एक खेत के बाद दूसरे खेत के बीच की भूमि सरकारी जमीन कहलाती है और इस पर कोई निर्माण आदि नहीं किया जा सकता है। जहां बड़े बड़े भूमि के चक आदि है वहां इस प्रकार की भूमि कई नाली तक पहुंच जाती है। इस प्रकार की भूमि को लीज में लेने के लिए नगर पंचायत की अनापत्ति की आवश्यकता होती है। इस भूमि के लिए नगर पंचायत की बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को पास कराना होगा।

वर्जन

पहले कुछ लोंगों के प्रस्ताव मिले थे। उन पर विचार नहीं किया गया। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के बाद यह फैसला लिया गया है।

विनोद कुमार, उप जिलाधिकारी नैनीताल


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