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मूकबधिर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 साल की कैद

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी मो सुल्तान को कोर्ट ने मूकबधिर युवती के साथ सामुहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 साल कठोर कारावास व करीब एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 19 Feb 2019 06:52 PM (IST)Updated: Tue, 19 Feb 2019 08:27 PM (IST)
मूकबधिर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 साल की कैद
मूकबधिर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 साल की कैद

नैनीताल, जेएनएन । द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी मो. सुल्तान को कोर्ट ने मूकबधिर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 साल कठोर कारावास व करीब एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम में से 50 हजार पीड़िता को दिए जाएंगे।

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अभियोजन के अनुसार पिछले साल सात मार्च को मूकबधिर व मानसिक शारिरिक दिव्यांग युवती बनभूलपुरा क्षेत्र में घर से एकाएक गायब हो गई। उसके भाई ने तलाशा मगर पता नहीं चला। एकाएक हिमालयन स्कूल के समीप सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो उसमें एल व्यक्ति उसे ले जाता दिखा। भाई  ने रात 11 बजे युवती को डरी सहमी हालत में झोपड़पट्टी आंवलाचौकी से बरामद किया।पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपित मूल चंद्र व भूप सिंह को गिरफ्तार किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी घनश्याम पंत द्वारा आरोप साबित करने को छह गवाह पेश किए। कल कोर्ट ने मामले के आरोपितों को तमाम धाराओं में दोषी करार दिया। आज कोर्ट ने सजा सुनाई। भूप सिंह को धारा 363 के तहत चार साल कैद, 2500 जुर्माना,  366 ए के तहत पांच साल कैद व 25 सौ जुर्माना, धारा 376-2 (घ) के तहत दस साल कैद व दस हजार जुर्माना, धारा 376 ढ के तहत 20 साल कैद व 25 हजार जुर्माना, अभियुक्त भूप सिंह को भी अधिकतम 20 साल को कैद व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

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