एनएच घोटाला : फोनियां, पेशकार विकास व किसान चरण सिंह की जमानत मंजूर
हाई कोर्ट ने एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले मेें जेल में बंद आरोपित एसडीएम भगत सिंह फोनियां, एसडीएम के पेशकार विकास सिंह तथा किसान चरण सिंह की जमानत मंजूर कर ली है।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपित एसडीएम भगत सिंह फोनियां, एसडीएम के पेशकार विकास सिंह तथा किसान चरण सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट इससे पहले भी आधा दर्जन आरोपितों को जमानत दे चुका है जबकि मुख्य आरोपी डीपी सिंह समेत अन्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई अगले सप्ताह होगी।
ऊधमसिंह नगर में एनएच-74 चौड़ीकरण के लिए की गई भूमि अधिग्रहण में हुई गड़बड़ी में करीब पांच सौ करोड़ का घोटाला उजागर हुआ था। इस घोटाले की जांच को बनी एसआइटी अब तक तीन सौ करोड़ की गड़बड़ी की पुष्टिï कर चुकी है। एसआइटी की रिपोर्ट के आधार पर अब तक 20 से अधिक आरोपितों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा जा चुका है। इसमें राजस्व अधिकारी-कर्मचारी तथा किसान शामिल हैं। एसआइटी की ओर से अदालत में पेश की गई चार्जशीट में आरापितों पर मुआवजा निर्धारण में वित्तीय अनियमितता, भूमि के अभिलेखों में हेराफेरी, राजस्व हानि, सरकारी धन का दुरुपयोग शामिल है। कहा है कि अकृषि प्रयोजन की भूमि का स्वरूप बदलकर आठ से दस गुना अधिक मुआवजा दिया गया। जांच में तमाम पीसीएस अधिकारियों के साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, चकबंदी व सहायक चकबंदी अधिकारी, लेखपाल मुख्य तौर पर दोषी पाए गए हैं। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपितों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद भगत सिंह फानिया, पेशकार विकास व किसान चरण सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
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