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बागेश्वर में हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

कपकोट के तल्ला सूपी निवासी कैलाश राम पुत्र मलक राम ने गांव के राकेश कुमार पुत्र मंगल राम की हत्या कर दी थी। वह उसके घर के भीतर खिड़की के रास्ते गया था। बल्ले से मृतक के सिर पर प्रहार किया था। मृतक की उम्र नौ वर्ष थी।

By Prashant MishraEdited By: Published: Mon, 20 Dec 2021 03:49 PM (IST)Updated: Mon, 20 Dec 2021 03:49 PM (IST)
बागेश्वर में हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मृतक के स्वजनों को विधि सम्मत मुआवजा देगा।

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने हत्यारोपी को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। उसे 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मृतक के स्वजनों को विधि सम्मत मुआवजा देगा। 

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बीते 25 जनवरी 2021 को कपकोट के तल्ला सूपी निवासी कैलाश राम पुत्र मलक राम ने गांव के राकेश कुमार पुत्र मंगल राम की हत्या कर दी थी। वह उसके घर के भीतर खिड़की के रास्ते गया था। बल्ले से मृतक के सिर पर प्रहार किया था। मृतक की उम्र नौ वर्ष थी। आरोपित मृतक को अटैची में रखकर फेंकने के फिराक में था। जिसे मंगल राम के बड़े पुत्र भरत ने देख लिया और वह घटना का चश्मदीद गवाह था। मृतक के स्वजनों ने उसे अटैची से बाहर निकाला तब वह बेहोश था। उसकी सांसें चल रही थी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट लाया गया। जहां से उसे रेफर किया गया। उपचार के दौरान उसने अल्मोड़ा चिकित्सालय में दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट के कारण मौत बताया गया। कपकोट थाने में 26 जनवरी को मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बल्ला, अटैची आदि कब्जे में ली। जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय, सहायक अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने  न्यायालय में 12 गवाह परीक्षित कराए। अदालत ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। विधिक सेवा प्राधिकरण से मृतक के स्वजनों को विधि सम्मत मुआवजा दिलाने के आदेश पारित किए।


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