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शासन ने हाईकोर्ट से कहा, कुंभ में रोजाना 50 हजार टेस्ट कराना संभव नहीं

शासन ने 31 मार्च के आदेश को मोडिफाई करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें कहा गया है कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। टेस्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में रोजाना 50 हजार टेस्ट संभव नहीं है।

By Prashant MishraEdited By: Published: Wed, 14 Apr 2021 08:09 PM (IST)Updated: Wed, 14 Apr 2021 08:09 PM (IST)
शासन ने हाईकोर्ट से कहा, कुंभ में रोजाना 50 हजार टेस्ट कराना संभव नहीं
सरकार ने आदेश में संशोधन कर 50 हजार रोजाना टेस्ट की संख्या को घटाने की प्रार्थना की है।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हरिद्वार महाकुंभ को लेकर पारित आदेश में संशोधन को लेकर सरकार ने हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। सरकार ने रोजाना 50 हजार कोविड टेस्ट कराने से हाथ खड़े करते हुए साफ कर दिया है कि महाकुंभ में इतनी संख्या में भक्तों का आरटीपीसीआर टेस्ट संभव नहीं है।

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हाई कोर्ट ने 31 मार्च को अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व सच्चिदानंद डबराल की जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए थे। अब सरकार की ओर से एडिशनल सीएससी अनिल कुमार बिष्टï ने हाई कोर्ट में शपथपत्र के साथ 31 मार्च के आदेश को मोडिफाई करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में श्रद्धालुओं का रोजाना 50 हजार टेस्ट संभव नहीं है। स्थानीय आबादी के आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं के रैंडम रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं और सरकार आइसीएमआर के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रही है। राज्य सरकार भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी से बंधी हुई है। सरकार ने आदेश में संशोधन कर 50 हजार रोजाना टेस्ट की संख्या को घटाने की प्रार्थना की है।

हाई कोर्ट ने दिए थे महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

हाई कोर्ट ने 31 मार्च के आदेश में रोजाना 50 हजार आरटीपीसीआर टेस्ट कराने, कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य करने, वैक्सीन लगा चुके लोगों को कोविड निगेटिव रिपोर्ट के साथ प्रमाण पत्र लगाने के निर्देश दिए थे। साथ ही  एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों के सुझावों पर अमल करने, प्रत्येक दस बेड पर एक डॉक्टर व स्टाफ की नियुक्ति करने, प्रत्येक हॉस्पिटल में सुविधायुक्त पांच एंबुलेंस तैनात रखने, एयर एंबुलेंस का इंतजाम करने को भी कोर्ट ने कहा था। मेलाधिकारी को कोर्ट ने स्नान कर रही महिलाओं के फोटो खींचने व वीडियो बनाने वालों पर अंकुश के लिए महिला अधिकारी की तैनाती करने का भी आदेश दिया था।

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