Uttarakhand Chunav 2022 : नामांकन में यह बताना जरूरी, वरना हो सकता है रद, जानिए सारे नियम
Uttarakhand Vidhan Sabha Chunav 2022 नामांकन से पहले प्रत्याशी को अपने खर्च दिखाने के लिए अलग से खाता खोलना होगा। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। नामाकंन के दौरान प्रत्याशी के साथ दो लोग व दो वाहन ही आ सकते हैं।
जागरण संवाददाता, चम्पावत : अगर आप विधान सभा चुनाव 2022 के लिए अपना नामांकन पत्र भर रहे हैं या भरने जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करना होगा। अन्यथा आपका नामांकन रद हो सकता है। पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने पर पार्टी को अपनी वेबसाइट पर तथा नाम वापसी से चुनाव प्रचार समाप्त होने से पूर्व प्रत्याशी को दो समाचार पत्रों में तीन बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड को प्रकाशित करना होगा।
पीठासीन अधिकारी व एसडीएम सदर हिमांशु कफल्टिया ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग ने कई नियमों में सख्ती बरती हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रत्याशी घोषित करने पर पार्टी व प्रत्याशी को 48 घंटे के अंदर अपनी वेबसाइट, इंटरनेट मीडिया के एकाउंट पर आपराधिक रिकॉर्ड का जिक्र करना है। साथ ही प्रत्याशी को नामांकन की नाम वापसी से चुनाव प्रचार समाप्त होने की तिथि से पूर्व तीन-तीन बार लोकल व राष्ट्रीय दो समाचार पत्र में अपने आपराधिक इतिहास को पब्लिश कराना होगा। ऐसा न होने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किया जाएगा।
वहीं एसडीएम कफल्टिया ने बताया कि नामांकन से पहले प्रत्याशी को अपने खर्च दिखाने के लिए अलग से खाता खोलना होगा। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। नामाकंन के दौरान प्रत्याशी के साथ दो लोग व दो वाहन ही आ सकते हैं। पांच-पांच लोग घर-घर जाकर व इंडोर में 300 लोग या क्षमता का पचास प्रतिशत के अनुसार ही लोगों को बैठाकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
प्रत्याशी अपने साथ मात्र 50 हजार की राशि ही अपने साथ रख सकते हैं। अतिरिक्त राशि मिलने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा। इस बार ईवीएम मशीन में प्रत्याशी की फोटो भी लगेगी। अगर प्रत्याशी ने फोटो नहीं दी तो वह फोटो भी नहीं लगेगी। उन्होंने प्रत्याशियों से अपील की है कि वह कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें।