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हल्द्वानी में फायरिंग के आरोपितों ने आचार संहिता में भी नहीं जमा की लाइसेंसी बंदूक

एसओ दीपक बिष्ट ने घर की तलाशी ली तो 12 बोर व 315 बोर के दो अवैध तमंचे व लाइसेंसी बंदूक बरामद हुई। 315 बोर का तमंचा लोडेड था। इसी से कुछ समय पहले गोली चलाई गई थी। आरोपित के बेटे का कहना था कि उन्हें जान का खतरा है।

By Prashant MishraEdited By: Published: Mon, 17 Jan 2022 10:53 PM (IST)Updated: Mon, 17 Jan 2022 10:53 PM (IST)
हल्द्वानी में फायरिंग के आरोपितों ने आचार संहिता में भी नहीं जमा की लाइसेंसी बंदूक
पुलिस ने आरोपितों के घर की तलाशी ली तो दो अवैध हथियार बरामद हुए।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: फायरिंग करने वाले आरोपितों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं दिखा। मुख्य आरोपित के बेटे ने एसपी सिटी व सीओ के सामने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उसने कोर्ट से पिता व भाइयों की जमानत करने की धमकी दे डाली। साथ ही अपने मोबाइल से पुलिस कर्मियों की वीडियोग्राफी की। इतना सब होने पर भी पुलिस शांत रही। पुलिस ने आरोपितों के घर की तलाशी ली तो दो अवैध हथियार बरामद हुए। आचार संहिता लागू होने के बावजूद लाइसेंसी असलहा भी घर पर था। 

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वारदात के बाद एसपी सिटी हरबंस सिंह, सीओ सिटी भूपेंद्र सिंह धोनी व मुखानी एसओ दीपक बिष्ट ने आरोपितों के घर पहुंचकर पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों के पहुंचने से पहले फायरिंग का मुख्य आरोपित फरार हो गया। अन्य लोग घर पर ही थे। आरोपित के बेटे ने बताया कि जमीन उनकी है। कोर्ट का आर्डर उसके पास है। पुलिस ने उसके भाई को थाने ले जाने की बात की तो वह भाई को छोडऩे के लिए कहने लगा। बाद में कोर्ट से पिता व भाई को छुड़ाने की धमकी दे डाली।

एसओ दीपक बिष्ट ने घर की तलाशी ली तो 12 बोर व 315 बोर के दो अवैध तमंचे व लाइसेंसी बंदूक बरामद हुई। 315 बोर का तमंचा लोडेड था। इसी से कुछ समय पहले गोली चलाई गई थी। आरोपित के बेटे का कहना था कि उन्हें जान का खतरा है। लाइसेंस नहीं मिलने पर उन्हें अवैध असलहे रखने पड़े। 

पुलिस के सामने भागा आरोपित 

जिस फायरिंग के आरोपित को पुलिस ढूंढती रही। वह कई देर तक पुलिस कर्मियों के सामने ही रहा। पुलिस की ढील व मौके की नजाकत को भांपकर वह भाग निकला। बाद में पुलिस उसे खोजने में जुटी रही। जिस पर गोली चलाने का आरोप है उसके बड़े बेटे इंद्रपाल सिंह विर्क उर्फ कप्तान सिंह ने बताया कि जमीन की 12 जनवरी को नापजोख कराई थी। तब एक दंपती ने उन्हें गालीगालौज कर जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत आरटीओ चौकी में की। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस समय वारदात हुई, वह बाजपुर रेवड़ा गुरुद्वारा में गया था। 

145 में कार्रवाई तो जमीन पर कैसे हुआ कब्जा

जमीन के विवाद में पुलिस-प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। एसपी सिटी का कहना है कि जमीन पर 145 में कार्रवाई की गई है। सवाल यह उठता है कि इस कार्रवाई के बावजूद जमीन पर कैसे कब्जा हो गया। 

एसपी सिटी ने बताया कि हरबंस सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जमीन का विवाद पुराना है। जिस पर 107/16 व 145 के तहत कार्रवाई की गई है। फायङ्क्षरग के फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है।


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