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हरिद्वार के बाड़ीटीप में अवैध खनन पर रोक

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले के ग्राम बाड़ीटीप में हो रहे अवैध खनन पर रोक ल

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Mar 2018 06:47 PM (IST)Updated: Wed, 21 Mar 2018 06:47 PM (IST)
हरिद्वार के बाड़ीटीप में अवैध खनन पर रोक
हरिद्वार के बाड़ीटीप में अवैध खनन पर रोक

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले के ग्राम बाड़ीटीप में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाते हुए सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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ग्राम प्रधान इमरान ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनकी ग्राम पंचायत में कुछ खसरा नंबरों में भू माफियाओं द्वारा प्रशासन से मिलीभगत कर अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। उनके पास खनन का लाइसेंस नहीं है। इन खसरों में खनन से बड़े-बड़े गड्ढ़े हो गए हैं, जिस कारण कभी भी जनहानि हो सकती है। प्रधान के अनुसार इस समस्या के संबंध में जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया मगर भू माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस कारण उन्हें पीआइएल दाखिल करनी पड़ी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अवैध खनन पर रोक लगाते हुए सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। साथ ही खनन कर रहे लोगों को भी नोटिस जारी किया गया है।


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