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युवाओं की नशों में स्मैक का जहर घोलने वालों पर अब होगी ये कार्रवाई

उत्तराखंड में अवैध नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्मैक तस्करों के खिलाफ प्रलिस अब पीआइटीएनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करेगा। राज्य में पहली बार इस कार्रवाई के लिए एसटीएफ को फ्रीहैंड दिया गया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 21 Jan 2022 12:53 PM (IST)Updated: Fri, 21 Jan 2022 12:53 PM (IST)
युवाओं की नशों में स्मैक का जहर घोलने वालों पर अब होगी ये कार्रवाई
स्मैक तस्करी करने वालों पर अब पीआइटीएनडीपीएस एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

दीप चंद्र बेलवाल, हल्द्वानी : स्मैक तस्करों की कमर तोडऩे को स्पेशल टास्क फोर्स का अधिकार बढ़ गया है। राज्य में पहली बार एसटीएफ स्मैक तस्करों पर स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध निवारण अधिनियम (पीआइटीएनडीपीएस) एक्ट में कार्रवाई कर सकेगी। गृह सचिव की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है।

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स्मैक की तस्करी को रोकना और बड़े सौदागरों पर कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। लाख कोशिशों के बावजूद स्मैक तस्करी रुक नहीं रही है। बरेली से पहुंचने वाली स्मैक की खेप ऊधमसिंह नगर से होते हुए हल्द्वानी और अल्मोड़ा तक पहुंच रही है। सप्लायर पुलिस की पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन बड़े तस्कर एसटीएफ व पुलिस के चंगुल में नहीं आ पा रहे हैं।

तस्करों की घेराबंदी के लिए उप्र व उत्तराखंड पुलिस में करार हो चुका है। एसटीएफ के अधिकारियों के अनुसार उन्हें अभी तक पीआइटीएनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब गृह सचिव की ओर से कार्रवाई के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। स्मैक तस्करों पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

क्या है पीआइटीएनडीपीएस एक्ट

पीआइटीएनडीपीएस एक्ट अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए एक अतिरिक्त हथियार है। इसका उद्देश्य मादक पदार्थो की संगठित तस्करी की रोकथाम करना है और मुख्य संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करना है। इसके तहत ऐसे आरोपित जो ड्रग्स तस्करी में लिप्त हैं, उन्हें एक वर्ष के लिए जमानत देने पर रोक लगाए जाने का प्रविधान है।

एडवाइजरी कमेटी लेगी निर्णय

तस्करों पर कार्रवाई का निर्णय एडवाइजरी कमेटी लेगी। एसटीएफ तस्करों पर कार्रवाई के लिए उनके नाम कमेटी को भेजेगी। जहां उनका रिकार्ड देखा जाएगा। इसके बाद पीआइटीएनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की संस्तुति होगी। इस कमेटी में हाई कोर्ट के जज समेत दो रिटायर्ड जज भी शामिल होंगे।

गृह सचिव से नोटिफिकेशन जारी

अजय सिंह, एसएसपी, एसटीएफ ने बताया कि स्मैक तस्करों पर पीआइटीएनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। गृह सचिव से इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। राज्य में पहली बार एसटीएफ यह कार्रवाई कर पाएगी।


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