जिले में अब रात नौ बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट, डीएम ने पहली बार दूसरे दिन जारी किया आदेश
शासन की ओर से अनलॉक-दो में रियायतें दिए जाने के आदेश जिले में भी प्रभावी कर दिए गए हैं। अब जिले में भी रात नौ बजे तक रेस्टोरेंट खुले रहेंगे।
हल्द्वानी, जेएनएन : शासन की ओर से अनलॉक-दो में रियायतें दिए जाने के आदेश जिले में भी प्रभावी कर दिए गए हैं। अब जिले में भी रात नौ बजे तक रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। शादी-समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों को क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। शुक्रवार को सूचना विभाग की ओर जारी विज्ञप्ति के हवाले डीएम सविन बंसल का कहना है कि इंदिरा नगर तथा उजाला नगर कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी रहेंगे। शासन द्वारा जारी एडवाईजरी 31 जुलाई तक जनपद में भी प्रभावी रहेंगी।
ये रहगी छूट
- - रेस्टोरेंट रात नौ बजे तक खुले रहेंगे।
- - शादी-समारोह में आने वाले नहीं होंगे क्वारंटाइन
- - कफ्र्यू रात नौ बजे सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा।
- - रात की शिफ्ट में काम करने वालों को आवागमन में छूट रहेगी
- - शादी समारोह, ट्रेन, बसों से आ रहे लोगों को रात्रि में आवागमन की छूट रहेगी।
- - शॉपिंग मॉल में 50 फीसद दुकानें ही खुलेंगी।
बच्चे, बुजुर्गों के सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर रोक
डीएम का कहना है कि 65 साल व उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती और 10 वर्ष से छोटे बच्चों के सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर सशर्त रोक रहेगी।
इन पर जारी रहेगा प्रतिबंध
डीएम का कहना है कि सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभाघर, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। केंद्र व राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान भी 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, धाॢमक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियां भी बंद रहेंगी।
अधिक संक्रमण वाले क्षेत्र से आने वाले होंगे क्वारंटाइन
जिला प्रशासन के निर्देश हैं कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्र से आने वाले लोग सात दिन के लिए अनिवार्य रूप से संस्थागत क्वारंटाइन और सात दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना होगा। अन्य शहरों से आने वाले लोग 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होंगे। जिले में आने वालों को स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पास आदि की जरूरत नहीं होगी।
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