काशीपुर में कर्फ्यू में खुली दुकानें, चार दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
कर्फ्यू का उल्लंघन कर खोली गई दुकानों पर कोतवाली पुलिस ने सोमवार रात कार्रवाई की। चार दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोविड कर्फ्यू के चलते प्रशासन ने दोपहर 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं की दुकानें खोलने की छूट दी है जबकि अन्य दुकानें खोलने पर प्रतिबंध है।
जागरण संवाददाता, काशीपुर : कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन कर खोली गई दुकानों पर कोतवाली पुलिस ने सोमवार रात कार्रवाई की। चार दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोविड कर्फ्यू के चलते प्रशासन ने दोपहर 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं की दुकानें खोलने की छूट दी है, जबकि अन्य दुकानें खोलने पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध के बावजूद मानपुर रोड स्थित इंडियन टिंबर ट्रेडर्स की दुकान खुली मिली। पुलिस ने दुकानदार सरफराज पुत्र मकसूद व शाकिर हुसैन पुत्र मकसूद हुसैन निवासी गुलरघाटी रामनगर के खिलाफ महामारी अधिनियम, 51(ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, धारा 269, 270, 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
दूसरी ओर एक अन्य पुरानी सब्जी मंडी स्थित गंगा ज्वैलर्स की दुकान खुली मिली। पुलिस ने मोहल्ला रहमखानी निवासी मुकेश रास्तोगी पुत्र ओमप्रकाश व आलापुर थाना बाजपुर निवासी अतर सिंह पुत्र भवानी सिंह के खिलाफ महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, धारा 269, 270, 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोविड कफ्र्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोतवाली पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
उधर, आइटीआइ और कुंडा थाना पुलिस ने भी कोविड कफ्र्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। हालांकि इस दौरान पुलिस को कोई दुकान खुली नहीं मिली। अधिकांश लोग कफ्र्यू नियमों का पालन करते मिले।
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