हत्या के प्रयास में पाच साल की सजा
डेढ़ साल पूर्व अपने पड़ोसी दुकानदार को चाकू मारकर घायल करने के मामले में आरोपित को कोर्ट ने पांच साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
रामनगर: डेढ़ साल पूर्व अपने पड़ोसी दुकानदार को चाकू मारकर घायल करने के मामले में आरोपित को कोर्ट ने पाच साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मोहल्ला इंद्रा कॉलोनी निवासी मदन मोहन जोशी घर पर ही इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता है। पिछले साल चार मई की रात पत्नी गीता जोशी के साथ चिलकिया गाव में एक शादी में गया था। डीजे में डास के दौरान मदन का पड़ोसी चंदन सिंह नेगी उर्फ मिथुन से विवाद हो गया। उनमें धक्कामुक्की हो गई थी। तब लोगों ने समझौता करा दिया। रात में मदन अपने घर पहुंचा। इस बीच चंदन ने मदन के पेट में चाकू से तीन वार कर दिए। मदन को गंभीर हालत में लोगों ने संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। घायल की पत्नी ने चंदन के खिलाफ कोतवाली में हत्या का प्रयास, जान से मारने की धमकी देने व शस्त्र अधिनियम की धाराओं में मुकदमा कराया। पुलिस ने आरोप पत्र अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में पेश करे। शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी करते हुए आठ गवाह कोर्ट में पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मौजूद साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपित को दोषी माना। अपर सत्र न्यायाधीश मोनिका मित्तल ने आरोपित चंदन को तीनों धाराओं में अलग-अलग पाच साल की सजा सुनाई। जबकि तीनों धाराओं में अलग अलग कुल दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाने के आदेश दिए हैं।