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तबादले के बाद नए स्‍थान पर चार्ज नहीं लेने वाले निकायों के अध‍िकारियों का वेतन रोका

फरवरी 2021 में शासन ने निकायों के अधिकारी-कर्मचारियों का तबादला आदेश जारी किया लेकिन डेढ़ माह बीतने के बाद भी अधिकारियों ने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। अब शासन ने कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले कार्मिकों का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 31 Mar 2021 08:15 AM (IST)Updated: Wed, 31 Mar 2021 08:15 AM (IST)
तबादले के बाद नए स्‍थान पर चार्ज नहीं लेने वाले निकायों के अध‍िकारियों का वेतन रोका
तबादले के बाद नए स्‍थान पर तैनाती का चार्ज नहीं लेने पर वेतन रोका

नैनीताल, जागरण संवाददाता : फरवरी 2021 में शासन ने निकायों के अधिकारी-कर्मचारियों का तबादला आदेश जारी किया, लेकिन डेढ़ माह बीतने के बाद भी अधिकारियों ने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। अब शासन ने कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले कार्मिकों का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए हैं। 

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शहरी विकास निदेशालय के निदेशक विनोद कुमार सुमन की ओर से 27 मार्च को नगर आयुक्त देहरादून, कोटद्वार तथा नगरपालिका नैनीताल के अधिशासी अधिकारी को रिमाइंडर भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि 17 मार्च के शासन के उस आदेश का उल्लेख किया है, जिसमें अब तक नवीन तैनाती पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले कार्मिकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। 

निदेशक के अनुसार दस फरवरी को शासन ने सहायक नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून संजय कुमार तथा कर अधीक्षक नैनीताल लता आर्य का तबादला नगर निगम कोटद्वार, दो फरवरी को सहायक नगर आयुक्त कोटद्वार अंकिता जोशी का तबादला शहरी विकास निदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर किया गया था। 

स्थानांतरित अधिकारियों को कार्यमुक्त नहीं करना व संबंधित अधिकारियों द्वारा अब तक नवीन तैनाती स्थल पर चार्ज ग्रहण नहीं करना शासन के आदेशों की अवहेलना है। निदेशक ने पत्र में तत्काल इन अधिकारियों को कार्यमुक्त करते हुए शासन के आदेश के अनुपालन में वेतन आहरण न करने के निर्देश जारी किए हैं। पालिका ईओ अशोक कुमार वर्मा के अनुसार निदेशालय से ई मेल से पत्र मिला है, कर अधीक्षक को कार्यमुक्त किया जा रहा है। 

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