लालकुआं के पटवारी इकबाल अहमद निलंबित
कानूनगो रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति के बाद भी ज्वाइन नहीं करने और कार्यभार हस्तांतरित नहीं करने पर लालकुआं में कार्यरत राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) इकबाल अहमद को निलंबित कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: कानूनगो रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति के बाद भी ज्वाइन नहीं करने और कार्यभार हस्तांतरित नहीं करने पर लालकुआं में कार्यरत राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) इकबाल अहमद को निलंबित कर दिया गया है। डीएम सविन बंसल ने निलंबन आदेश जारी करते हुए इकबाल को तहसील कालाढूंगी में संबद्ध किया है।
सोमवार को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) केएस टोलिया ने डीएम की ओर से जारी निलंबन आदेश में कहा कि इकबाल को रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर पदोन्नति की गई थी। उन्हें आदेशित किया गया था कि वह तत्काल तहसील नैनीताल में ज्वाइन करें और अपना कार्यभार उप राजस्व निरीक्षक मोटाहल्दू सुनीता जोशी को हस्तांतरित कर दें। तहसीलदार की ओर से कार्यमुक्ति आदेश तहसील अनुसेवक के माध्यम से इकबाल को तामील कराने भेजा गया। उन्होंने आदेश लेने से ही इन्कार कर दिया। इसके बाद उन्होंने 26 अक्टूबर से एक नवंबर तक की अवधि का चिकित्सा अवकाश प्रार्थना पत्र जिला कार्यालय नैनीताल को भेज दिया।
एडीएम का कहना है कि इकबाल की ओर से हाथीखाल का कार्यभार न देने और नई तैनाती पर योगदान न करने से कई शासकीय कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए। इससे उच्चाधिकारियों के आदेशों की भी अवहेलना भी हुई है। इसके चलते डीएम ने तत्काल प्रभाव से राजस्व उपनिरीक्षक इकबाल अहमद को निलंबित कर दिया है। साथ ही उन्हें तहसील कालाढूगी से संबद्ध कर दिया है। कोविड के दौर में ऐसा करना गलत
आदेश में स्पष्ट किया है कि इस समय कोविड महामारी चल रही है। इसके बचाव के कार्य चल रहे हैं। ऐसे में आरोपित पटवारी का व्यवहार गलत था। कार्यभार न सौंपना भी शासकीय कार्यो में व्यवधान है। मीडिया में उच्चाधिकारियों के निमित्त टिप्पणी करना भी कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का स्पष्ट उल्लंघन है।