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आरा मशीन और प्लाइवुड फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हाई कोर्ट ने प्रदेश में आरा मशीन व प्लाइवुड फैक्ट्रियों के लाइसेंस दिए जाने पर रोक लगा दी है। 15 नवंबर से अब तक दिए गए लाइसेंस वापस लेने के भी निर्देश।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sun, 18 Nov 2018 01:25 PM (IST)Updated: Sun, 18 Nov 2018 01:25 PM (IST)
आरा मशीन और प्लाइवुड फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
आरा मशीन और प्लाइवुड फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने प्रदेश में आरा मशीन व प्लाइवुड फैक्ट्रियों के लाइसेंस दिए जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश भी दिए हैं कि यदि 15 नवंबर से अब तक कोई लाइसेंस दिया गया है तो उसे वापस ले लिया जाए।

शनिवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में रामनगर निवासी रजनी शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में आरा मशीनों व प्लाइवुड फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जो गलत है। याचिकाकर्ता के अनुसार सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में यह लाइसेंस दे रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत है। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने आरा मशीन व प्लाइवुड के लाइसेंस देने पर रोक लगा दी।

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