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एसीएफ पद पर पदोन्नति के लिए रेंजर योग्य नहीं, हाई कोर्ट में सरकार ने दाखिल किया हलफनामा

वन विभाग में सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) के पदों पर पदोन्नति के लिए फिलहाल वन क्षेत्राधिकारी (रेंजर) योग्य नहीं हैं। एसीएफ के लिए रेंजर पद पर आठ साल सेवा जरूरी है। सरकार की ओर से यह हलफनामा हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है।

By Prashant MishraEdited By: Published: Mon, 12 Apr 2021 06:58 PM (IST)Updated: Mon, 12 Apr 2021 06:58 PM (IST)
एसीएफ पद पर पदोन्नति के लिए रेंजर योग्य नहीं, हाई कोर्ट में सरकार ने दाखिल किया हलफनामा
कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को करेगा।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : राज्य सरकार ने साफ किया है कि वन विभाग में सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) के पदों पर पदोन्नति के लिए फिलहाल वन क्षेत्राधिकारी (रेंजर) योग्य नहीं हैं। एसीएफ के लिए रेंजर पद पर आठ साल सेवा जरूरी है। सरकार की ओर से यह हलफनामा हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है। कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को करेगा। 

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सोमवार को मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में उत्तराखंड रेंजर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पीसीसीएफ राजीव भरतरी कोर्ट में पेश हुए जबकि सरकार की ओर से सीएससी चंद्रशेखर रावत ने जवाब दाखिल किया। जवाब में कहा कि  एसीएफ पद पर पदोन्नति के लिए रेंजर अर्हता नहीं रखते हैं। याचिका में कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 30 जुलाई 2019 को एसीएफ  के 45 पदों हेतु सीधी भर्ती निकाली गई थी।

इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए एसोसिएशन ने कहा कि एसीएफ  के एक साथ 45 पदों पर सीधी भर्ती करने से विभाग में होने वाली प्रमोशन प्रकिया पर असर पड़ेगा। लिहाजा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई रिक्तियों को कम किया जाय और विभाग से आधे पदों पर सीधी पदोन्नति की जाय। यह विज्ञप्ति नियमावली के विरुद्ध है। इसलिए रिक्तियों को कम किया जाए या इस पर रोक लगाई जाए। खंडपीठ ने सरकार की ओर से पेश जवाब पर एक सप्ताह में प्रति शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश याचिकाकर्ता को दिए हैं। 

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