प्रवासियों में कोरोना मिलने के बाद क्वारंटाइन के नियम सख्त, इस बात का रखना होगा ध्यान
प्रवासियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 14 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है।
हल्द्वानी, जेएनएन : प्रवासियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 14 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है। आदेश पुराना है, लेकिन इसके शतप्रतिशत अनुपालन के लिए सख्ती अब शुरू हुई है। ग्रामीण इलाकों में पंचायत घर, स्कूल में क्वारंटाइन किया जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्रों में निजी अलग कमरे में या फिर धर्मशाला, बारात घर में संस्थागत क्वारंटाइन होना होगा।
गुरुवार को डीएम सविन बंसल ने बताया कि ग्राम पंचायतों में प्रवासियों को क्वारंटाइन करने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होगी। ग्राम पंचायत अधिकारी, पटवारी पंचायत का सहयोग करेंगे। जरूरत पडऩे पर इसके लिए पंचायतें सुक्ष्म व्यय ग्राम निधि से खर्च कर सकेंगे। शहरी इलाकों में क्वारंटाइन का पालन कराने का जिम्मा नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी व सिटी रिस्पांस टीमों का होगा।
क्वारंटाइन किए गए लोगों की 14 दिनों तक नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। घरों के बाहर क्वारंटाइन स्टीकर चस्पा करने के साथ आसपास के लोगों को निगरानी के लिए प्रेरित करें। कोई व्यक्ति बाहर घूमने पाया जाएगा तो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम हेल्थ परीक्षण करेगी। किसी तरह के लक्षण दिखने पर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल लाया जाएगा। टीमों को अपनी रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को देनी होगी।
हल्द्वानी शहर में होगा दोहरा सत्यापन
होम क्वारंटाइन की सत्यता जांचने के लिए शहरी क्षेत्र में दोहरी व्यवस्था की गई है। वार्ड स्तर की टीम के अलावा नगर स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर की निगरानी में अधिकारी 30 फीसद घरों में जाकर होम क्वारंटाइन अनुपालन की जांच के साथ ऐसे लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे। सिटी रिस्पांस प्रभारी सीएस मर्तोलिया ने बताया कि किसी भी तरह का संदेह होने पर जांच के लिए व्यक्ति को तत्काल अस्पताल लाया जाएगा। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में पिछले दिनों करीब 400 लोग लौटे हैं।
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