स्थायी लोक अदालत में जनउपयोगी सेवाओं का तेजी से होता है निस्तारण
लोक अदालत में प्रत्येक कार्य दिवसों में वादों की सुनवाई होती है। जो भी व्यक्ति इन जन उपयोगी सेवाओं का निस्तारण करवाना चाहते हैं। वह किसी भी कार्य दिवस में स्थायी लोक अदालत सिविल कोर्ट परिसर नैनीताल के दूरभाष नंबर 05942-239997 पर या ई-मेल आइडी पर संपर्क कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिले में स्थापित स्थायी लोक अदालत में जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों का फटाफट निश्शुल्क निस्तारण किया जाता है। इसमें वायु एवं सड़क व जलमार्ग से यात्रियों या माल वाहन के लिए यातायात सेवा, किसी संस्थान द्वारा जनता को विद्युत एवं प्रकाश या जल का प्रदान करना, डाक एवं तार या टेलीफोन सेवा, सार्वजनिक जल संरक्षण या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल या औषधालय सेवा, बीमा सेवा, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों, आवास और भू-संपदा सेवा, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं शामिल हैं।
अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत ने बताया कि स्थायी लोक अदालत में जन उपयोगी सेवाओं से पीडि़त कोई भी व्यक्ति निश्शुल्क आवेदन कर सकता है अर्थात कोई न्याय शुल्क नहीं लगता है। लोक अदालत के आदेश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है और लोक अदालत का पारित आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री के समान होता है। यह आदेश सभी पक्षकारों पर बाध्य होता है। ऐसे वादों का प्री-लिटीगेशन स्तर पर निस्तारण किया जाता है, जो किसी भी न्यायालय में लंबित अथवा संदर्भित नहीं किए गए हों।
पक्षकारों के मध्य वाद का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाता है। ऐसे मामलों की अधिकारिकता है, जिसमें वादग्रस्त संपत्ति का मूल्य एक करोड़ रुपये तक है। लोक अदालत में प्रत्येक कार्य दिवसों में वादों की सुनवाई होती है। जो भी व्यक्ति इन जन उपयोगी सेवाओं का निस्तारण करवाना चाहते हैं। वह किसी भी कार्य दिवस में स्थायी लोक अदालत सिविल कोर्ट परिसर नैनीताल के दूरभाष नंबर 05942-239997 पर या ई-मेल आइडी पर संपर्क कर सकते हैं।