सही जवाब न देने पर लोक सूचना अधिकारी तलब
हल्द्वानी में सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के तहत सही जानकारी नहीं देने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी को तलब किया है।
जासं, हल्द्वानी : सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के तहत सही जानकारी नहीं देने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी को तलब किया है। मामले में सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तिथि नियत की है। प्रत्युत्तरदाताओं को मूल अभिलेखों के साथ आनलाइन सुनवाई के लिए उपस्थित रहने को कहा है।
हल्द्वानी निवासी सैफ अली सिद्दीकी 24 दिसंबर 2019 को आरटीआइ के तहत हल्द्वानी शहर के वार्ड संख्या-15, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 59, एवं 60 में भवन करदाताओं के नाम, पते, भवन संख्या आदि की जानकारी मांगी थी। भवन कर किस शासनादेश के आधार पर निर्धारित किया गया यह भी मांगा था। नगर निगम की ओर से 28 दिसंबर 2019 को अधूरी व गलत जानकारी दी गई। सैफी ने बताया कि सूचना देने के एवज में उनसे 3300 रुपये भुगतान करने का पत्र तीन जनवरी 2020 को भेजा दिया।
मामले में तीन जनवरी 2020 को प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां अपील की। अपीलीय अधिकारी ने जानकारी को सही ठहराया। इसके बाद सैफी ने सात फरवरी को राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील की। मामले का संज्ञान लेते हुए प्रभारी सचिव बंशीलाल राणा ने लोक सूचना अधिकारी को 13 नवंबर को तलब किया है।
---------
: जमीन को लेकर है विवाद :
आरटीआइ कार्यकर्ता सैफ ने बताया कि बनभूलपुरा क्षेत्र से नगर निगम भवन कर वसूलता है। क्षेत्र में कई भवन नजूल व रजिस्ट्री की जमीन पर बने हैं। रेलवे इस जमीन को अपनी होने का दावा करता है। इसे लेकर रेलवे की ओर चार हजार से अधिक परिवारों को नोटिस दिए गए हैं। सही साक्ष्य जुटाने के लिए आरटीआइ से सूचना मांगी, जिसे स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया।