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निलंबित सिविल जज की गिरफ्तारी पर रोक

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने नाबालिग के उत्पीड़न मामले में घिरी हरिद्वार की निलंबित सिविल

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Mar 2018 07:24 PM (IST)Updated: Wed, 21 Mar 2018 07:24 PM (IST)
निलंबित सिविल जज की गिरफ्तारी पर रोक
निलंबित सिविल जज की गिरफ्तारी पर रोक

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने नाबालिग के उत्पीड़न मामले में घिरी हरिद्वार की निलंबित सिविल जज दीपाली शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही सिविल जज को जांच में सहयोग करने को कहा गया है। कोर्ट ने सरकार के जवाब पर प्रतिशपथ पत्र पेश करने के आदेश याचिकाकर्ता को दिए हैं। अगली सुनवाई छह अप्रैल नियत की गई है।

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बुधवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ के समक्ष सिविल जज की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अरविंद वशिष्ट द्वारा अदालत को बताया कि सिविल जज के पिता दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती होने की वजह से दो दिन जांच में सहयोग नहीं कर सकतीं, लिहाजा उनको समय दिया जाए। कोर्ट में मामले के विवेचक भी पेश हुए। कोर्ट ने विवेचक को एएसपी रैंक की पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में सिविल जज के बयान सूरज उगने के बाद व सूर्यास्त से पहले दर्ज कराने के आदेश दिए।

सिविल जज पर आरोप है कि उनके द्वारा नाबालिग बालिका को अपने पास रखकर प्रताडि़त किया और शारीरिक चोट पहुंचाई। मुख्य न्यायाधीश से शिकायत के बाद हरिद्वार जिला जज को मामले की जांच करने को कहा गया। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर सिविल जज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नैनीताल जिले की नाबालिग के मेडिकल में 20 चोटों की पुष्टि हुई थी।


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