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सालाना स‍िर्फ 330 रुपये के प्रीमियम में ले सकते हैं दो लाख का इंश्योरेंस कवर

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेने के लिए हर साल 330 का प्रीमियम देना होता है। प्रीमियम की राशि 25 मई से 31 मई के दौरान अपने आप खाते से ले ली जाएगी। हालांकि इसके लिए आवेदक को बैंक में अपनी सहमति देनी होती है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 19 Jan 2022 08:56 AM (IST)Updated: Wed, 19 Jan 2022 08:56 AM (IST)
सालाना स‍िर्फ 330 रुपये के प्रीमियम में ले सकते हैं दो लाख का इंश्योरेंस कवर
कोरोना काल में टर्म इंश्योरेंस के जरिए परिवार को आर्थिक सुरक्षा दी जा सकती है।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : कोरोना काल में टर्म इंश्योरेंस के जरिए परिवार को आर्थिक सुरक्षा दी जा सकती है। महंगे प्रीमियम के कारण इंश्योरेंस नहीं ले पा रहे हैं तो केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लिया जा सकता है। योजना में लाभार्थी की किसी भी प्रकार से मौत पर नॉमिनी या परिवार को दो लाख की राशि मिलती है। कोरोना के कारण भी अगर किसी की मौत हो जाती है तो बीमित व्यक्ति के नॉमिनी या परिवार को बीमा के दो लाख रुपये मिलेंगे।

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सालाना 330 रुपये प्रीमियम

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेने के लिए हर साल 330 का प्रीमियम देना होता है। प्रीमियम की राशि 25 मई से 31 मई के दौरान अपने आप खाते से ले ली जाएगी। हालांकि इसके लिए आवेदक को बैंक में अपनी सहमति देनी होती है।

ये है टर्म प्लान

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी लेने वाले की मौत के बाद ही लाभ मिलता है। यदि पॉलिसी धारक समय पूरा होने के बाद ठीक ठाक रहता है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता है।

आवेदन के 45 दिन बाद मिलता है कवर

एक जून से 31 मई इसका कवर पीरियड रहता है। इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी किसी भी तारीख को खरीदी गई हो, पहले साल के लिए इसका कवरेज अगले साल 31 मई तक ही होगा। इसमें रिस्क कवर स्कीम में इनरोलमेंट करवाने के 45 दिन बाद से मिलता है। बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए। खाता सरकारी या प्राइवेट बैंक में हो सकता है। इसके बाद आवेदक को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होता है।

इस तरह मिलता है क्लेम

नॉमिनी को इंश्योरेंस कंपनी या बैंक में क्लेम करना होता है, जहां संबंधित व्यक्ति का इंश्योरेंस था। डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। डिस्चार्ज रिसिप्ट के साथ ही दूसरे जरूरी दस्तावेज देने होंगे। यह स्कीम एलआईसी के साथ ही दूसरी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए चलाई जाती है। व्यक्ति अपने बैंक में जाकर भी जानकारी ले सकता है।


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