काशीपुर में हादसे के क्लेम में बीमा कंपनी को 8.81 लाख के भुगतान का आदेश
मामले में पैरवी करते हुए कैलाश चंद्र प्रजापति ने मृतका की माता लक्ष्मी देवी व चश्मदीद गवाह चंद्र प्रकाश शर्मा को परीक्षित करा न्यायालय को बताया कि घटना का जिम्मेदार ट्रक चालक था। वहीं बीमा कंपनी का तर्क था कि हादसा दोनों वाहन चालकों की गलती से हुआ।
जागरण संवाददाता, काशीपुर : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली काजल के स्वजनों को 8.81 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया है।
15 जून 2016 को मोहल्ला भूपङ्क्षसह जसपुर निवासी लेखराज की पुत्री काजल अपने कई साथी कलाकारों के साथ डीसीएम गाड़ी से खीरी जिले में स्थित गोला गोकरनाथ से खुटार होते हुए काशीपुर आ रही थी। लौंगापुर के जंगल में गुरुद्वारा के निकट पूरनपुर की ओर से आ रहे ट्रक चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चला डीसीएम पर टक्कर मार दी। दुर्घटना में काजल सहित आधा दर्जन कलाकारों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। जबकि एक दर्जन से अधिक कलाकार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना की रिपोर्ट शाहजहांपुर के थाना खुटार में कृष्ण गोपाल प्रजापति ने दर्ज कराई थी। जबकि काजल के माता-पिता ने मुआवजे का वाद जिला जज ऊधमङ्क्षसह नगर की अदालत में दाखिल किया।
इसे बाद में सुनवाई के लिए प्रथम अपर जिला जज सुबीर कुमार की अदालत में भेजा गया। मामले में पैरवी करते हुए कैलाश चंद्र प्रजापति ने मृतका की माता लक्ष्मी देवी व चश्मदीद गवाह चंद्र प्रकाश शर्मा को परीक्षित करा न्यायालय को बताया कि घटना का जिम्मेदार ट्रक चालक था। वहीं, बीमा कंपनी का तर्क था कि आमने-सामने की टक्कर के कारण हादसा दोनों वाहन चालकों की गलती से हुआ। अधिवक्ता प्रजापति ने बताया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अदालत ने बीमा कंपनी को मृतका काजल के माता-पिता को 8.81 लाख रुपये छह फीसद ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया।