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Lockdown - 4.0 : हाईकोर्ट में अब हर बेंच करेगी रोजाना 25 वादों की सुनवाई

लॉकडाउन-4 के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के बाद हाई कोर्ट ने काम का दायरा बढ़ा दिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 21 May 2020 07:02 AM (IST)Updated: Thu, 21 May 2020 07:02 AM (IST)
Lockdown - 4.0 : हाईकोर्ट में अब हर बेंच करेगी रोजाना 25 वादों की सुनवाई
Lockdown - 4.0 : हाईकोर्ट में अब हर बेंच करेगी रोजाना 25 वादों की सुनवाई

नैनीताल, जेएनएन : लॉकडाउन-4 के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के बाद हाई कोर्ट ने काम का दायरा बढ़ा दिया है। अब हाई कोर्ट की प्रत्येक बेंच रोज 25 वादों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करेगी। अधिवक्ताओं को रिट पिटीशन, एप्लीकेशन, शपथपत्र, प्रति शपथपत्र की कॉपी ई-मेल के साथ ही हार्डकॉपी में भी रजिस्ट्री ऑफिस में जमा करनी होगी। 

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हाई कोर्ट परिसर में जाने के लिए स्टाफ व अधिवक्ताओं को गेट पास बनाना होगा। हाई कोर्ट से 15 किमी दूर का व्यक्ति हाई कोर्ट परिसर में तभी जा सकता है जब वह 15 दिनों से नैनीताल के आसपास रह रहा हो।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के बाद रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके बाद अब सुबह 10 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक रजिस्ट्री कार्यालय में रिट याचिका व अन्य दस्तावेज दाखिल किए जा सकते हैं, जो तीसरे दिन सुनवाई के लिए लिस्ट में आएंगे। यदि किसी रिट में कोई डिफेक्ट होता है तो उसकी जानकारी ई-मेल से संबंधित अधिवक्ता को दी जाएगी। हाई कोर्ट में केवल उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा, जिनका प्रवेश जरूरी होगा।  

नोटिफिकेशन के अनुसार अब जनहित याचिकाओं के अलावा जमानत अर्जी, क्रिमिनल अपील, रिवीजन, बंदी प्रत्यक्षीकरण, रिलीफ, प्रॉपर्टी की नीलामी, निचली अदालतों के फैसलों की अपील, बड़ी पेनाल्टी के खिलाफ  अपील, नई भर्ती, चयन, पदोन्नति, स्थानान्तरण, शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी विवाद, कैविएट के नवीन मामले सुने जाएंगे।

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