अब आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी मिलेगा 48 हजार वेतन
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकि
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों के समान वेतन देने के आदेश पारित किए हैं।
आयुष चिकित्सक डॉ. संजय सिंह चौहान समेत 101 अन्य चिकित्सकों ने याचिका दायर कर कहा है कि वह आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बीएन मौलखी ने कोर्ट को बताया कि इन चिकित्सकों को 28 हजार मानदेय दिया जाता है, जबकि एलोपैथिक चिकित्सकों को 48 हजार। याचिका में कहा गया है कि दोनों चिकित्सक एक समान कार्य करते हैं, केवल शाखा अलग है। याचिका में इन चिकित्सकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रार्थना की गई थी। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों की तरह समान वेतन देने के आदेश पारित किए।