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मीट व्यवसायियों को थमाए लाइसेंस निलंबित करने के नोटिस

स्लाटर हाउस सील करने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर में संचालित मीट के दुकानों को अब नोटिस थमाया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 26 Sep 2018 09:00 AM (IST)Updated: Wed, 26 Sep 2018 09:00 AM (IST)
मीट व्यवसायियों को थमाए लाइसेंस निलंबित करने के नोटिस

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : स्लाटर हाउस सील करने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर में संचालित मीट की दुकानों के लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही आधा दर्जन दुकानों को बंद करने का नोटिस थमा दिया है। वहीं कार्रवाई की भनक लगते हुए मल्लीताल में मीट व्यवसायियों ने खुद ही दुकानें बंद कर दीं।

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मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह, प्रकाश पांडे आदि ने तल्लीताल व मल्लीताल के तीन-तीन दुकानदारों को नोटिस थमाए। इसमें साफ कहा गया है कि स्लाटर हाउस की रसीद नहीं होना खाद्य सुरक्षा एक्ट का उल्लंघन है। यह भी कहा कि स्लाटर हाउस की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। उधर, विभाग की कार्रवाई की भनक लगते हुए मल्लीताल में व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह नेगी समेत अन्य व्यवसायी जमा हो गए। नेगी ने प्रभारी डीएम हरबीर सिंह से दूरभाष पर वार्ता की। साथ ही रामनगर की तर्ज पर चिकन शॉप संचालन की अनुमति देने की गुजारिश की।

पालिका कब्जे में ले दुकानें

नैनीताल : निवर्तमान पालिकाध्यक्ष श्याम नारायण ने पालिका दुकानों में संचालित मीट कारोबार बंद होने के बाद इन दुकानों के बेहतर उपयोग की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि पालिका की दुकानों में मीट की बिक्री हो रही थी। एनजीटी के मानकों का उल्लंघन होने से इन दुकानों को बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन को इन दुकानों पर कब्जा लेना चाहिए। हाई कोर्ट ने अवैध स्लाटर हाउस और दुकानों को बंद करने का दिया है आदेश हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों अवैध रूप से संचालित हो रहे स्लाटर हाउसों और दुकानों को 72 घंटे में बंद करने का दिया था निर्देश।


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