पंतनगर के अतिक्रमणकारियों को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं
हाईकोर्ट ने पंतनगर में नेशनल हाइवे नंगला और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को फिलहाल कोई राहत नहीं दिया है। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।
नैनीताल, जागरण संवाददाता : हाईकोर्ट ने पंतनगर में नेशनल हाइवे, नंगला और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को फिलहाल कोई राहत नहीं देते हुए जिलाधिकारी उधमसिंह नगर से इस मामले में प्रभावी कार्रवाई कर लिखित रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। अदालत उसी दिन अतिक्रमणकारियों के प्रत्यावेदन पर भी सुनवाई करेगी।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में पंतनगर निवासी अजय कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि जिला ऊधमसिंह नगर के पंतनगर ,नगला, नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की सरकारी भूमि पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण किया गया है। जिससे नेशनल हाइवे की सड़क संकरी हो गई और सड़क दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी हुई है। पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक सम्पत्ति पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गया है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि में अतिक्रमण कारियो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर उन्हें हटाया जाए।
Uttarakhand Flood Disaster: चमोली हादसे से संबंधित सभी सामग्री पढ़ने के लिए क्लिक करें