एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में डीपी सिंह समेत अन्य पर आरोप तय नहीं
जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टïाचार निवारण नरेंद्र दत्त की कोर्ट में एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में मुख्य आरोपित डीपी सिंह समेत अन्य आरोपितों पर आरोप तय नहीं हो सके।
नैनीताल, जेएनएन : जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टïाचार निवारण नरेंद्र दत्त की कोर्ट में एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में मुख्य आरोपित डीपी सिंह समेत अन्य आरोपितों पर आरोप तय नहीं हो सके। कोर्ट ने अगली सुनवाई दो-तीन अप्रैल नियत की है।
एसआइटी ने दस मार्च 2017 को एनएच घोटाला मामले में तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह, एसडीएम अनिल शुक्ला समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ पंतनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि इन अधिकारियों ने दलालों व बिचौलियों से मिलीभगत कर मुआवजा निर्धारण में वित्तीय अनियमितताएं की। भूमि अभिलेखों में हेराफेरी की। राजस्व हानि तथा सरकारी धन का दुरुपयोग किया। भूमि का स्वरूप बदलकर मुआवजा आठ दस गुना अधिक दिया गया। इस मामले में जेल में बंद अधिकांश आरोपितों की हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हो चुकी है। शुक्रवार को इस घोटाले में मुख्य आरोपित डीपी सिंह समेत 12, अनिल शुक्ला समेत छह, विक्रमजीत सिंह दो, पीसीएस तीर्थपाल समेत पांच आरोपितों के खिलाफ आरोप तय होने थे। सुनवाई के दौरान डीपी सिंह ने अदालत से समय देने की गुजारिश की। कहा कि वह हाल ही में जमानत मंजूर होने के बाद जेल से रिहा हुए हैं, लिहाजा समय दिया जाए। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के अनुसार कोर्ट ने अगली सुनवाई दो-तीन अप्रैल नियत कर दी है। इसके अलावा कोर्ट ने एनएच घोटाला मामले में फरार किसान हरजिंदर सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने अगली पेशी में कुछ आरोपितों को हाजिरी माफी दे दी है।
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