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प्रोफसर ने दूसरी पत्नी पर दर्ज कराया बेटे के यौन शोषण का केस, अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस से मांगा जवाब

हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला की शिकायत पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने नैनीताल पुलिस से जवाब मांगा है। महिला संग एक सरकारी डिग्री कॉलेज में तैनात प्रोफेसर ने दूसरी शादी की थी। जिसके बाद दोनों में विवाद होना लगा।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 28 Sep 2020 10:28 AM (IST)Updated: Mon, 28 Sep 2020 10:28 AM (IST)
प्रोफसर ने दूसरी पत्नी पर दर्ज कराया बेटे के यौन शोषण का केस, अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस से मांगा जवाब
महिला की शिकायत पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने नैनीताल पुलिस से जवाब मांगा है।

हल्द्वानी, जेएनएन : हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला की शिकायत पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने नैनीताल पुलिस से जवाब मांगा है। महिला संग एक सरकारी डिग्री कॉलेज में तैनात प्रोफेसर ने दूसरी शादी की थी। जिसके बाद दोनों में विवाद होना लगा। इस बीच प्रोफेसर ने पहली पत्नी से हुए बेटे का यौन उत्पीडऩ करने के आरोप में महिला के खिलाफ पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि, महिला का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने से पहले वह कई बार पुलिस के पास पति द्वारा उत्पीडऩ करने की शिकायत लेकर गई थी। मगर कभी सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद मामला राष्ट्रीय महिला आयोग व सीएम पोर्टल तक पहुंचा।

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आरोपित महिला का कहना है कि पिछले 12 दिसंबर को उसने प्रोफसर संग शादी की थी। विवाह के बाद से उसके संग बुरा बर्ताव किया जाने लगा। मार्च में जबरन उसका गर्भपात भी करा दिया। शिकायत करने पर 15 जून को उसके घर से बाहर निकाल दिया। महिला के परिजनों की काफी पहले मौत होने के कारण वह अपनी बहन के घर रहने लगी। इस बीच पति की तहरीर पर कोतवाली में महिला के खिलाफ पाक्सो के तहत केस दर्ज कर लिया गया। वहीं, महिला का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने से पहले व बाद में भी वह चौकी-थानों के चक्कर काटती रही मगर किसी ने गंभीरता से नहीं लिया।

वहीं, हाई कोर्ट के अधिवक्ता व महिला के पैरोकार दुष्यंत मैनाली ने बताया कि पुलिस द्वारा ढीला रवैया अपनाने की वजह से राष्ट्रीय महिला आयोग व सीएम पोर्टल में भी शिकायत की गई। महिला आयोग ने नोटिस भेज तीस दिन के अंदर पूरे मामले से अवगत कराने को कहा है। वहीं, सीएम पोर्टल में हुई शिकायत की जांच भी जारी है। एसपी सिटी हल्द्वानी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि महिला आयोग द्वारा जवाब मांगने का मामला संज्ञान में नहीं है। अगर नोटिस आया है तो आयोग को पूरे मामले की रिपोर्ट दी जाएगी।


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