उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष की बर्खास्तगी के आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई रोक
नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण की बर्खास्तगी के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष के विरुद्ध एसआइटी जांच जारी रहेगी मगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने अध्यक्ष से जांच में सहयोग करने को भी कहा।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण की बर्खास्तगी के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष के विरुद्ध एसआइटी जांच जारी रहेगी मगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने अध्यक्ष से जांच में सहयोग करने को भी कहा। गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की विशेष एकलपीठ में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि उन्हें कांग्रेस ने यमुनोत्री से प्रत्याशी घोषित किया है। सरकार ने भ्रष्टïाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त किया है, इस केस के बहाने उनका नामांकन पत्र रद किया जा सकता है। इसलिए उन्हें बहाल किया जाय।
यह था मामला
याचिकाकर्ता के अनुसार जिला पंचायत के कुछ सदस्यों ने उनके विरुद्ध मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजा, जिसमें सरकारी धन का दुरुपयोग व करोड़ों की अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर सचिव पंचायती राज ने प्रकरण की जांच जिलाधिकारी उत्तरकाशी से कराई। डीएम ने जांच रिपोर्ट में अनियमितताओं की आंशिक पुष्टिï की। 21 जून 2021 को सरकार ने इसकी जांच गढ़वाल कमिश्नर से कराई। साथ ही कमिश्नर ने पंचायती राज एक्ट के प्रविधान के अनुसार अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया। एक अक्टूबर 2021 को इसका जवाब देते उन्होंने कहा था कि कोई अनियमितता नहीं की है। यदि अनियमितता हुई है तो इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी व अभियंता जिम्मेदार हैं। उनके विरुद्ध शिकायत राजनीतिक दुर्भावना से की गई है। शिकायत के आधार पर सरकार ने सात जनवरी 2022 को जिला पंचायत अध्यक्ष को पद से हटा दिया।