नैनीताल हाई कोर्ट का आदेश, चीनी नागरिकों की वतन वापसी पर स्थिति स्पष्ट करे प्रदेश सरकार
हाई कोर्ट ने चार चीनी नागरिकों की वतन वापसी को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले में प्रदेश सरकार से सोमवार तक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने चार चीनी नागरिकों की वतन वापसी को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले में प्रदेश सरकार से सोमवार तक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है।
मामला वर्ष 2018 का है। चीनी नागरिक वांग गुवांग, शू जेन, निहे पैंग और लियो जीनकांग भारत घूमने आये थे। उन्हें मुंबई पुलिस ने सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बाद में बांबे हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। इसके बाद वर्ष 2019 में उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें बनबसा से गिरफ्तार कर लिया। सभी अवैध रूप से नेपाल जाने की फिराक में थे। उनके पास से फर्जी मतदाता पहचान पत्र भी मिला था। पुलिस ने आइपीसी की धारा 420ए 120बी 467 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
निचली अदालत ने फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाने के कारण चारों आरोपितों की जमानत याचिका निरस्त कर दी। इसपर आरोपितों ने हाई कोर्ट में अपील की। पूर्व में हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर कहा था कि चारों हर सप्ताह बनबसा थाने में अपनी हाजिरी देंगे। इस बीच चीनी नागरिकों ने वतन वापसी के लिए याचिका दायर कर दी, जिसे मंगलवार को सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह की तिथि नियत कर दी।