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रेड जोन से हटा नैनीताल, सुबह सात से शाम सात तक खुुलेंगी दुकानें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू होंगे

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन व उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार जोन निर्धारण की व्यवस्था को समाप्त सुविधाएं बहाल की जा रही हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 09 Jun 2020 02:32 PM (IST)Updated: Tue, 09 Jun 2020 08:34 PM (IST)
रेड जोन से हटा नैनीताल, सुबह सात से शाम सात तक खुुलेंगी दुकानें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू होंगे
रेड जोन से हटा नैनीताल, सुबह सात से शाम सात तक खुुलेंगी दुकानें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू होंगे

हल्द्वानी, जेएनएन : नैनीताल जिले को रेड जोन से हटाने के शासनादेश आने के दूसरे दिन मंगलवार को जिला प्रशासन सक्रिय हुआ। डीएम सविन बंसल का कहना है कि जिले में बंद परिवहन सेवाएं संचालित होंगी और बाजार अब चार बजे के बजाय शाम सात बजे तक खुलेगा।

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मंगलवार को अपराह्न तीन बजे सूचना विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार डीएम का कहना है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन और शासन के निर्देश पर जिले को रेड जोन से हटा दिया है। अब बाजार व पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुबह सात से शाम सात बजे तक संचालित होंगे। वाहनों में 50 प्रतिशत सवारियां ही बैठेंगी। रात सात से सुबह सात बजे तक आमजन के लिए आवागमन समेत अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

होटलों में बरतें सावधानी

जिला प्रशासन के अनुसार होटल भी खुल जाएंगे, लेकिन होटल संचालकों को सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना होगा। संबंधित व्यक्तियों का पूरा विवरण भी रखना होगा। मास्क, ग्लब्ज समेत शारीरिक दूरी का भी ध्यान रखना होगा।

रेस्टोरेंट के लिए यह नियम जरूरी 

- टेबल पर बैठने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग करें।

- भीड़ होने पर वेंटिंग हॉल में भी दूरी सुनिश्चित करना होगा।

- हाथ धोने, थर्मल स्क्रीनिंग आदि की व्यवस्था करनी होगी।

- कर्मचारी आवश्यक रूप से मास्क व ग्लब्स पहनेंगे।

- मेन्यू डिस्पोजेबल होना चाहिए। 

शॉपिंग मॉल के लिए जरूरी

- प्रवेश से मॉल के अंदर तक शारीरिक दूरी की व्यवस्था।

- थर्मल स्क्रीनिंग व मास्क के बिना प्रवेश नहीं नहीं दिया जाए।

- दो लोगों के बीच छह फीट की दूरी रखी जाए।

- साबुन से हाथ धुलवाने की व्यवस्था की जाए।

- पाॄकग स्थल पर डोर, हैंडल और चाभी को डिसइंफेक्ट करें।

धर्मस्थलों में करें इन नियमों का पालन

- सामूहिक रूप से प्रवेश न कराया जाए।

- फिजिकल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करें।

- कतार में भी दूर-दूर ही खड़ा होना होगा।

- मास्क पहनकर ही धर्मस्थल में प्रवेश करें।

- श्रद्धालु-पुजारी भी एक-दूसरे से दूरी बनाए रखें।

- हाथ-पांव धोने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए।

इन पर जारी रहेगा प्रतिबंध

फिलहाल जिम, बार, सिनेमाहाल, कोचिंग सेन्टर, मनोरंजन पार्क, विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे।

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