Unlock-1.0 : नैनीताल जिला रेड जोन से बाहर, फिर भी प्रशासन चलाएगा पुरानी गाइडलाइन
जहां एक ओर शासन ने नैनीताल जिले को रेड जोन से बाहर कर दिया है वहीं जिला प्रशासन नई गाइडलाइन लागू करने को तैयार नहीं है।
हल्द्वानी,जेएनएन : जहां एक ओर शासन ने नैनीताल जिले को रेड जोन से बाहर कर दिया है, वहीं जिला प्रशासन नई गाइडलाइन लागू करने को तैयार नहीं है। देर रात तक किसी तरह की निर्देश जारी नहीं किए गए। इसे लेकर असमंजस बना रहा। जबकि, शासन स्तर पर कलर जोन व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है।
सुबह सात से शाम पांच बचे तक खुलेंगे बाजार
सोमवार को दोपहर में सूचना विभाग की ओर से डीएम सविन बंसल के हवाले से जारी निर्देश में कहा गया है कि बाजार सुबह 7:00 से शाम 5:00 बजे तक ही खुलेगा। वहीं नैनीताल जनपद में प्रशासन ने होटल, रेस्टारेंट, शापिंग मॉल, धार्मिक स्थलों ने खोलने की अनुमति दे दी है। बाजार, धार्मिक स्थल व अन्य गतिविधियां भी सुबह सात से चार बजे तक चलेंगी।
शॉपिंग मालों में टोकन की व्यवस्था
सभी स्थानों पर सरकार की शारीरिक दूरी, मास्क आदि गाइडलाइन का पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों व शापिंग माॅलों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टोकन सिस्टम व्यवस्था लागू करने के लिए कहा गया है। शापिंग मॉल व धार्मिक स्थानों के प्रवेश द्वार पर शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए लाइन न लगाकर गोले बनाना होगा।
यह संस्थाएं पूर्ववत बंद रहेंगी
डीएम सविन बंसल का कहना है कि नैनीताल जनपद में जिम, बार, सिनेमाहाल, कोचिंग सेंटर, मनोरंजन पार्क, स्कूल-काेचिंग व अन्य शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। धार्मिक स्थलों में सेनेटाइजेशन के साथ ही भक्तों व दर्शनार्थियों को समूह में प्रवेश न कराकर कम से कम लोगों को शारीरिक दूरी क्षमता के आधार पर प्रवेश कराया जाएगा। रेस्टोरेंट व माॅल में भी यही व्यवस्था रहेगी। ग्राहकों एवं दर्शनार्थियोें के प्रवेश के लिए टोकन व्यवस्था भी बनाई जाए।
सार्वजनिक परिवहन सेवा बंद
डीएम बंसल का कहना है कि जिले के रेड जोन में होने के चलते सभी धार्मिक स्थल, बाजार, माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान पुरानी ही व्यवस्था के तहत सुबह सात बजे से शाम बजे के बीच ही खोले जायेंगे। जबकि शहर में तिपहिया वाहन टैक्सी आदि सार्वजनिक परिवहन सेवा बंद है। जिले के भीतर निजी वाहनों से आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि दूसरे जिले से आने व जाने के लिए पास
ऐसे में पास रखना अनवार्य
पास व्यवस्था लागू की गई है। शाम चार बजे आवश्यकीय सेवाओं के वाहनों के संचालन के प्रतिबंध नहीं है। हालांकि उनको भी अपने साथ पास अनिवार्य रूप से रखना है। इस व्यवस्था को लेकर भी लोग असमंजस में हैं।
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