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नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा की मुश्किलें बढ़ीं, हाई कोर्ट ने संघ के सचिव से मांगा जवाब

दुग्ध संघ के चेयरमैन मुकेश बोरा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हाई कोर्ट ने उनकी योग्यता व संघ के संचालन को लेकर दायर याचिका स्वीकार कर ली है। साथ ही सचिव व दुग्ध संघ को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

By Prashant MishraEdited By: Published: Mon, 18 Jan 2021 07:49 PM (IST)Updated: Mon, 18 Jan 2021 07:49 PM (IST)
नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा की मुश्किलें बढ़ीं, हाई कोर्ट ने संघ के सचिव से मांगा जवाब
वह दुग्ध संघ निकाय की अर्हता पूरी नहीं करते हैं।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : नैनीताल दुग्ध संघ के चेयरमैन मुकेश बोरा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हाई कोर्ट ने उनकी योग्यता व संघ के संचालन को लेकर दायर याचिका स्वीकार कर ली है। साथ ही सचिव दुग्ध विकास व दुग्ध संघ को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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कोटाबाग निवासी दिगपाल सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल दुग्ध संघ के चेयरमैन मुकेश बोरा पशुपालक नहीं हैं, लिहाजा वह दुग्ध संघ निकाय की अर्हता पूरी नहीं करते हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, पिछले दिनों विभागीय जांच में उजागर हुआ था कि दुग्ध संघ अध्यक्ष ने जिस दूध की भुगतान की राशि के आधार पर सदस्यता ली थी, वह भुगतान किसी दीपा देवी के खाते में होता है। यह भी आरोप लगाया कि चेयरमैन को मासिक डीजल भत्ता डेढ़ हजार किमी के लिए मिलता है, मगर वह मासिक तीन-चार हजार किलोमीटर का डीजल वाहन भत्ता ले रहे हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, चेयरमैन किसी भी तरह से अर्हता नहीं रखते। रसूख के बल पर उनकी जांच रिपोर्ट दबा दी गई।

पिछले सप्ताह शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद सचिव दुग्ध विकास व दुग्ध संघ को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।


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