निकाय कर्मियों को मिलेगा पुनरीक्षित आवासीय भत्ता, शासनादेश जारी
कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए दो माह में निर्णय लेने के निर्देश सरकार को दिए थे। नए शासनादेश में यह भी साफ किया है कि अब राज्य के घाटे में चल रहे निकायों के केंद्रीयकृत के साथ ही अकेंद्रीयकृत कार्मिकों की शिफ्टिंग की जाएगी।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : राज्य के निकाय कर्मचारियों को आवासीय भत्ता पुनरीक्षित किया जाएगा। निकायों के बोर्ड की सहमति के बाद ही भत्ता देय होगा। सचिव शहरी विकास शैलेश बगौली की ओर से इसका शासनादेश शुक्रवार को जारी किया गया है, जो नैनीताल नगरपालिका पहुंच गया है। मकान किराया भत्ता की संशोधित दरें लागू करने पर होने वाला व्यय भार निकाय खुद वहन करेंगे और शासन की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।
नैनीताल पालिका कर्मचारी दीपक पांडे ने हाई कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए दो माह में निर्णय लेने के निर्देश सरकार को दिए थे। नए शासनादेश में यह भी साफ किया है कि अब राज्य के घाटे में चल रहे निकायों के केंद्रीयकृत के साथ ही अकेंद्रीयकृत कार्मिकों की शिफ्टिंग की जाएगी। कार्यों की उपयोगिता को देखते हुए पर्वतीय निकायों से कार्मिकों की सीमित शिफ्टिंग की जाएगी। अब निकायों के अकेंद्रीयकृत सेवा के कार्मिकों के तबादले का रास्ता भी खुल गया है।