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निकाय कर्मियों को मिलेगा पुनरीक्षित आवासीय भत्ता, शासनादेश जारी

कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए दो माह में निर्णय लेने के निर्देश सरकार को दिए थे। नए शासनादेश में यह भी साफ किया है कि अब राज्य के घाटे में चल रहे निकायों के केंद्रीयकृत के साथ ही अकेंद्रीयकृत कार्मिकों की शिफ्टिंग की जाएगी।

By Prashant MishraEdited By: Published: Sat, 01 Jan 2022 11:46 AM (IST)Updated: Sat, 01 Jan 2022 11:46 AM (IST)
निकाय कर्मियों को मिलेगा पुनरीक्षित आवासीय भत्ता, शासनादेश जारी
अब निकायों के अकेंद्रीयकृत सेवा के कार्मिकों के तबादले का रास्ता भी खुल गया है।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : राज्य के निकाय कर्मचारियों को आवासीय भत्ता पुनरीक्षित किया जाएगा। निकायों के बोर्ड की सहमति के बाद ही भत्ता देय होगा। सचिव शहरी विकास शैलेश बगौली की ओर से इसका शासनादेश शुक्रवार को जारी किया गया है, जो नैनीताल नगरपालिका पहुंच गया है। मकान किराया भत्ता की संशोधित दरें लागू करने पर होने वाला व्यय भार निकाय खुद वहन करेंगे और शासन की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। 

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नैनीताल पालिका कर्मचारी दीपक पांडे ने हाई कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए दो माह में निर्णय लेने के निर्देश सरकार को दिए थे। नए शासनादेश में यह भी साफ किया है कि अब राज्य के घाटे में चल रहे निकायों के केंद्रीयकृत के साथ ही अकेंद्रीयकृत कार्मिकों की शिफ्टिंग की जाएगी। कार्यों की उपयोगिता को देखते हुए पर्वतीय निकायों से कार्मिकों की सीमित शिफ्टिंग की जाएगी। अब निकायों के अकेंद्रीयकृत सेवा के कार्मिकों के तबादले का रास्ता भी खुल गया है। 

ई फाइलिंग की अधिसूचना जारी
नैनीताल : हाई कोर्ट ने सरकार की संस्तुति के बाद हाईकोर्ट व निचली अदालतों में आनलाइन माध्यम से वाद दायर करने के लिए 'उत्तराखंड ई-फाइलिंग रूल 2021Ó की अधिसूचना जारी कर दी है। शुक्रवार को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी के हस्ताक्षरों से जारी ई फाइलिंग रूल 2021 की अधिसूचना में बताया गया  कि अब हाई कोर्ट व निचली अदालतों में वादों की ई फाइलिंग की जा सकेगी। इसके लिए अधिसूचना में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। वादों की ई फाइलिंग, ई सर्विस सेंटर से की जा सकती है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी e-Courts.gov.In/uk की वेबसाइट से मिल सकती है ।

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