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वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 12 साल तक शारिरिक शोषण, जमानत अर्जी खारिज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने 12 साल तक शारिरिक शोषण गर्भपात कराने के आरोपित की जमानत नामंजूर कर दी। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क रखा कि 19 अगस्त को थाना बनभूलपुरा हल्‍द्वानी में पीड़िता ने तहरीर दी।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 11 Nov 2021 09:05 AM (IST)Updated: Thu, 11 Nov 2021 09:05 AM (IST)
वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 12 साल तक शारिरिक शोषण, जमानत अर्जी खारिज
वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 12 साल तक शारिरिक शोषण, जमानत अर्जी खारिज

नैनीताल, जागरण संवाददाता : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 12 साल तक शारिरिक शोषण, गर्भपात कराने के आरोपित की जमानत नामंजूर कर दी। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क रखा कि 19 अगस्त को थाना बनभूलपुरा, हल्‍द्वानी में पीड़िता ने तहरीर दी। जिसमें बताया कि जब वह 14 वर्ष की थी और 2009 ललित आर्या महिला इंटर कॉलेज रेलवे बाजार हल्द्वानी में पढ़ती थी तो मोहम्मद जावेद पुत्र फिरासत अली उसका स्कूल आते जाते पीछा कर परेशान करता था। दोस्ती के लिए कहता था। अपनी हाथ की नस काटने की धमकी देता था। पीड़िता ने डरकर जावेद से दोस्ती कर ली।

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कुछ दिनों बाद जावेद मिलने के लिए अपने घर हल्द्वानी बुलाने लगा। उसने शादी का झांसा देकर कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। इस दौरान उसने शारीरिक संबंध बनाने के साथ फोटो व वीडियो बना ली। आरोपित वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। कहता था जब में होटल में बुलाऊंगा आते रहना, डर के मारे वह होटल में जाती रह और वह शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता 2019 में गर्भवती हो गई। उसने यह बात जावेद व उसकी मां को मोबाइल पर बताते हुए जल्दी शादी करने की बात कही तो जावेद व उसकी मां कहने लगे कि समाज में बदनामी हो जाएगी, तू बच्चा गिरा दे, शादी बाद में करेंगे। यह कहकर गर्भपात करा दिया।

अप्रैल, 2021 में जावेद के घर जाकर जावेद व उसकी माता से शादी की बात की तो जावेद ने आग बबूला होकर सिर दीवार पर पटक दिया और कहने लगा कि तेरे से शादी नहीं करूंगा। जब वह रोने लगी तो उसकी मां ने समझाया कि जावेद परेशान है, बाद में शादी कर दी जाएगी, जिस कारण मैं घर वापस आ गयी। 17 अगस्त को पता चला कि जावेद ने अपने मामा की लड़की से सगाई कर ली है। जब उसकी मां से शादी की बात की तो जावेद कहने लगा कि तूने मरना है तो मर, मैं मामा की लड़की से ही शादी करूंगा। उसने ऊपर तक पहुंच का हवाला देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। जावेद की मां कहने लगी कि थाने मत जाना बदनामी होगी, हमारे लड़के का रिश्ता हो गया है। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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