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रकम दो गुना करने के नाम पर काशीपुर में लाखों रुपये की ठगी, मुकदमा दर्ज

कंपनी के चेयरमैन ध्रुव प्रताप सिंह तथा डायरेक्टर गिरीश सत्यपाल शर्मा यशवंत ङ्क्षसह व अंग प्रताप ङ्क्षसह थे। इन्होंने अपनी ब्रांच काशीपुर में टांडा उज्जैन अलीगंज बस स्टैंड के पास खोली थी जिसका हेड आफिस मुरादाबाद में व पंजीकृत कार्यालय सिविल लाइन बरेली में होना बताया था।

By Prashant MishraEdited By: Published: Tue, 14 Sep 2021 10:31 PM (IST)Updated: Tue, 14 Sep 2021 10:31 PM (IST)
रकम दो गुना करने के नाम पर काशीपुर में लाखों रुपये की ठगी, मुकदमा दर्ज
आरोप है कि लोगों ने धोखाधड़ी की शिकायत 23 मार्च 2021 को थाना काशीपुर में दी थी।

जागरण संवाददाता, काशीपुर : रकम दो गुना करने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। अदालत के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता इरफान अली, वसीम अहमद, नाजिम हुसैन, इकरार हुसैन व फुरकान अली आदि का आरोप है कि मुख्त्यार ङ्क्षसह पुत्र जसवंत ङ्क्षसह, ध्रुव प्रताप ङ्क्षसह, अंग प्रताप ङ्क्षसह, यशवंत ङ्क्षसह, गिरीश व सत्यपाल शर्मा ने मिलकर पेस्टीज ग्रीन इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड नाम से कंपनी खोली थी।

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कंपनी के चेयरमैन ध्रुव प्रताप सिंह तथा डायरेक्टर गिरीश, सत्यपाल शर्मा, यशवंत ङ्क्षसह व अंग प्रताप ङ्क्षसह थे। इन्होंने अपनी ब्रांच काशीपुर में टांडा उज्जैन अलीगंज बस स्टैंड के पास खोली थी, जिसका हेड आफिस मुरादाबाद में व पंजीकृत कार्यालय सिविल लाइन बरेली में होना बताया था। इसी दौरान लोगों को बताया गया कि कंपनी में इन्वेस्ट करने पर साढ़े पांच वर्ष में दोगुनी रकम प्राप्त होगी। मासिक किस्त जमा करने पर अलग-अलग साइज के प्लाट मिलने की योजना भी बताई गई थी। इस पर लोगों ने मई 2015 से ही कंपनी में पैसा जमा करना शुरू कर दिया। जमा राशि की अवधि पूर्ण होने पर कंपनी ने लोगों को प्लाट दिया न पैसा। कंपनी के इस प्लान में काशीपुर के 35-40 लोगों ने भी करीब 40 से 50 लाख रुपये जमा कराए।

आरोप है कि लोगों ने धोखाधड़ी की शिकायत 23 मार्च 2021 को थाना काशीपुर में दी थी। पुलिस के कोई कार्रवाई न करने पर वे न्यायालय की शरण गए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सबूतों के आधार पर काशीपुर पुलिस को आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। कोतवाली पुलिस ने ध्रुव प्रताप सिंह, अंगद प्रताप सिंह पुत्र गजेंद्र सिंह, गिरीश निवासी खितौरा तहसील सहसवान जिला बदायूं, यशवंत सिंह पुत्र गुलफाम निवासी हसनपुर टप्पा तहसील सहसवान, बदायूं, सत्यपाल शर्मा पुत्र जगन्नाथ प्रसाद शर्मा निवासी साराह, बरोलिया थाना बदायूं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।


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