बाबा बनाने के लिए किशोर का अपहरण करने वाले बाबा की जमानत याचिका खारिज
डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि 16 जनवरी को पट्टी पटवारी ऊँचाकोट में शंकर मेहरा निवासी ग्राम दाड़िमा रतोड़ा द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई। बताया कि बाबा संध्या गिरी ने किशोर का अपहरण किया था।
नैनीताल, जागरण संवाददाता : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने ऑनलाइन हुई सुनवाई में किशोर के अपहरण के आरोपित बाबा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि 16 जनवरी को पट्टी पटवारी ऊँचाकोट में शंकर मेहरा निवासी ग्राम दाड़िमा रतोड़ा द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई। बताया कि वादी के चाचा धन सिंह के घर में जागर लगी थी। सुबह तीन बजे जागर समाप्ति के बाद बेटे हिमांशु को लेकर घर आया और सुला दिया।
सुबह 4 बजकर 45 मिनट पर नींद खुली तो बेटा गायब था। बाहर देखा तो नहीं मिलने पर लोगों को बताया। फिर खोजबीन करते हुए धूनी मंदिर पहुंचे तो बाबा संध्या गिरी भी नहीं थे। जिस पर भरोसा हो गया कि बाबा ने ही उसका अपहरण कर लिया। प्राथमिकी का समर्थन करते हुए शंकर मेहरा ने बताया कि उसका बेटा हिमांशु नाबालिग है और बाबा संध्या गिरी से मेल रखता है । तलाश कर शिवालिक मंदिर गए तो बाबा मिल गया। पूछताछ करने पर नानुकुर करने लगा, जब सख्ती से पूछताछ की तो कहने लगा कि मैंने व मेरे गुरु ने उसे धर्मशाला को कैद कर रखा है।
संध्या की निशानदेही पर धर्मशाला का ताला तोड़ा तो हिमांशु सहमा हुआ बैठा था। जानकारी लेने पर हिमांशु ने बताया कि मुझे बाबा बनाने के लिए हरियाणा ले जा रहे हैं। पूछताछ में संध्या गिरी ने बताया कि वह बाबा दिगंबर पूरन गिरी निवासी बड़ागांव करनाल हरियाणा का शिष्य है। दिगंबर गिरी शिवालिक मंदिर हलसों में है। इस मामले में पुलिस ने दिगंबर व संध्या के खिलाफ 363 क, 342 व 120 बी के तहत केस दर्ज किया था।
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