हाईकोर्ट का अहम फैसला: अब खरीफ की फसलों का भी एक सप्ताह के भीतर करना होगा भुगतान
उच्च न्यायालय ने किसानों के हक में अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने रबी की फसलों की तरह ही खरीफ की फसलों का भुगतान किसानों को 48 घंटे से एक सप्ताह में करने के आदेश पारित किया गया। कोर्ट ने अंतरिम आदेश को अन्तिम आदेश में बदल दिया है।
नैनीताल, जेएनएन: उच्च न्यायालय ने रबी की फसलों की तरह ही खरीफ की फसलों का भुगतान किसानों को 48 घंटे से एक सप्ताह में करने के आदेश पारित किया गया। कोर्ट ने अंतरिम आदेश को अन्तिम आदेश में बदल दिया है। शनिवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने हल्द्वानी के डॉ गणेश उपाध्याय व गदरपुर के किसान की जनहित याचिका पर अहम फैसला सुनाया।
कोरोना लॉकडाउन के दौरान किसानों की फसल नहीं खरीदने पर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे किसानों से संबंधित अन्य याचिकाओं से कनेक्ट कर दिया गया था। उपाध्याय की जनहित याचिका में कहा था कि धान, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया जा रहा। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। पिछले साल कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था। अब कोर्ट ने रबी के साथ ही खरीफ की फसलो के लिए भी यह समान रुप से लागू करने का आदेश पारित किया है। जिसमें फसल का 48 घंटे से लेकर एके हफ्ते में किसानों का भुगतान करना होगा। डॉ उपाध्याय के अनुसार खरीफ की फसल में लगभग 17 लाख क्विंटल धान का 306 करोड़ रुपए मूल्य के सापेक्ष 25 करोड़ का भुगतान ही सरकार द्वारा किया गया है । खाद्य रसद विभाग द्वारा अभी तक मात्र 35 करोड़ का का मात्र भुगतान किया गया है। 35 लाख क्विंटल धान कच्चा आढ़ती व राइस मिलर द्वारा खरीदा गया है। अदालत ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है।