आय से अधिक संपत्ति मामले में जल्द पूरी की जाए जांच : हाई कोर्ट
सहायक निदेशक कांति राम जोशी ने आय से अधिक सम्पति अर्जित की है जिसकी जांच की जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार सरकार ने आठ मार्च 2018 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जोशी के विरुद्ध जांच के आदेश दिए।
जागरण संवाददाता, नैनीताल: हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सहायक निदेशक समाज कल्याण के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सतर्कता विभाग को मामले की शीघ्र जांच करने के निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।
बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में देहरादून निवासी एसके सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि सहायक निदेशक कांति राम जोशी ने आय से अधिक सम्पति अर्जित की है, जिसकी जांच की जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार सरकार ने आठ मार्च 2018 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जोशी के विरुद्ध जांच के आदेश दिए। तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं की गई।
आरोप लगाया है कि टिहरी जिला समाज कल्याण अधिकारी रहते 2010 से 2013 तक वृद्ध व दिव्यांगों के लिए सरकार की ओर से जारी धन का दुरुपयोग किया गया है। सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार 87 शिविर लगने थे, लेकिन चार शिविर ही लगाए गए। सीडीओ टिहरी की जांच के आधार पर इसमें सात लाख चार सौ बीस रुपये का गबन पाया गया। सरकार ने सीडीओ को 28 मार्च 2019 को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए लेकिन विवेचनाधिकारी ने बिना जांच पूरी हुए अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी।