डीएम दीपक रावत को हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया, चार सप्ताह में मांगा जवाब
हाईकोर्ट में बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने के मामले में हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपक रावत को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल, जेएनएन। हाईकोर्ट में बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने के मामले में हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपक रावत को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। आज मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में डीएम दीपक रावत पेश हुए। पिछली तिथि में कोर्ट ने जिला अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे।
शीशराम मेमोरियल ट्रस्ट हरिद्वार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी संस्था बालिका हित एवं शिक्षा के लिए कार्य कर रही हैं, मगर डीएम हरिद्वार द्वारा ट्रस्ट की संपत्ति पर बने छात्रावास को अतिक्रमण मानते हुए तोड़ दिया गया। याचिका में कहा कि हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश पारित किया था। जो सरकारी भूमि पर काबिज हैं और जिनके पास रजिस्ट्री थी, उन्हें चार सप्ताह का नोटिस देना था, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस नहीं दिया गया। सिर्फ नगर निगम द्वारा भूमि खाली करने के लिए एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी। न तो उनको व्यक्तिगत नोटिस दिया गया न ही उनको सुनवाई का मौका दिया गया। उन्होंने जनहित याचिका में पारित आदेश का उल्लंघन किया है।
याचिकाकर्ता का यह भी कहाना है कि वे 1950 से उक्त भूमि पर काबिज है। सुनवाई के दौरान मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने कहा कि डीएम की ओर से नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए थे। डीएम द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया गया था।
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