एनएच घोटाले में निलंबित आइएएस पंकज पांडेय गिरफ्तारी पर रोक के लिए पहुंचे हाई कोर्ट
एनएच मुआवजा घोटाले में निलंबित होने के बाद हाल ही में बहाल हुए आइएएस डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने गिरफ्तारी पर रोक के लिए हाई कोर्ट में नई याचिका दायर की है।
By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 14 May 2019 11:01 AM (IST)Updated: Tue, 14 May 2019 11:01 AM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : एनएच मुआवजा घोटाले में निलंबित होने के बाद हाल ही में बहाल हुए आइएएस डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने गिरफ्तारी पर रोक के लिए हाई कोर्ट में नई याचिका दायर की है। हाई कोर्ट के राज्य में अग्रिम जमानत के प्रावधान पर रोक लगाने के बाद उन्हें नई याचिका दायर करनी पड़ी है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार के लिए नियत कर दी।
एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में एसआइटी द्वारा ऊधमसिंह नगर के तत्कालीन डीएम डॉ. पंकज कुमार पांडेय के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। एसआइटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें तथा आइएएस चंद्रेश यादव को सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया। यादव को पूर्व में जबकि डॉ. पंकज को हाल ही में शासन द्वारा सशर्त बहाल कर दिया गया है। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने पिछले साल पारित अग्रिम जमानत के प्रावधान लागू करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। डॉ. पांडेय ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब उन्हें नई याचिका दायर करनी पड़ी। सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में डॉ. पांडेय की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में स्थिति साफ करने के निर्देश भी दिए। सरकार के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि डॉ पांडेय की गिरफ्तारी के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी गई है।
एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में एसआइटी द्वारा ऊधमसिंह नगर के तत्कालीन डीएम डॉ. पंकज कुमार पांडेय के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। एसआइटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें तथा आइएएस चंद्रेश यादव को सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया। यादव को पूर्व में जबकि डॉ. पंकज को हाल ही में शासन द्वारा सशर्त बहाल कर दिया गया है। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने पिछले साल पारित अग्रिम जमानत के प्रावधान लागू करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। डॉ. पांडेय ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब उन्हें नई याचिका दायर करनी पड़ी। सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में डॉ. पांडेय की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में स्थिति साफ करने के निर्देश भी दिए। सरकार के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि डॉ पांडेय की गिरफ्तारी के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी गई है।
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